दुर्बल वर्ग:- ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए या इससे कम हो।
असुविधाग्रस्त समूह:- एससी, एसटी, अनाथ बालक, एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता-पिता के बच्चे या इससे प्रभावित बालक, निशक्त बालक बीपीएल, 2.50 लाख सालाना या इससे कम आय वाले ओबीसी-एमबीसी के अभिभावकों के बच्चे। 5 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। पांचों स्कूलों में प्रवेश की वरीयता भी देनी होगी, कि वह प्रवेश के लिए इन कौन से स्कूल को प्रथम वरीयता पर रखता है और कौन से स्कूल को दूसरी, तीसरी, चौथी और 5 वीं वरीयता पर रखता है। लॉटरी के बाद एक स्कूल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी।