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School Re Open….स्कूल-कॉलेज खुलेंगे 1 को, प्रार्थना नहीं होगी

जिला कलक्टर हरि मोहन मीना ने बताया कि जिले के सरकारी, निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालयों कक्षा 9 वी से 12 वी तक की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 1 सितम्बर से प्रारम्भ किया जा सकेगा
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झालावाड़

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Ranjeet Singh Solanki

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Updated: 17 Aug 2021, 5:17 PM IST

School Re Open....स्कूल-कॉलेज खुलेंगे 1 को, प्रार्थना नहीं होगी

School Re Open....स्कूल-कॉलेज खुलेंगे 1 को, प्रार्थना नहीं होगी

झालावाड़. गृह विभाग ने जिले में महाविद्यालय, स्कूल, कोचिंग संस्थान खोले जाने के निर्देश प्रदान किए हैं।
जिला कलक्टर हरि मोहन मीना ने बताया कि जिले के सरकारी, निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालयों कक्षा 9 वी से 12 वी तक की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 1 सितम्बर से प्रारम्भ किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालयों के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन के लिए संचालित बस, आटो, कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी। जिले के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दो खुराक की अनिवार्यता की शर्त के साथ 1 सितम्बर से बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ संचालित हो सकेंगे। साथ ही संबंधित संस्थान द्वारा ई.इन्टीमेशन के माध्यम से आन लाईन बेव पोर्टल पर संस्थान में बैठक क्षमता एवं कुल स्टाफ, कार्मिकों के प्रतिशत वैक्सीनेशन की सूचना अपलोड करनी होगी। शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफविद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस ओटो कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे। नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ऑनलाईनए डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन को प्राथमिकता दी जाएगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। कक्षा से 8 वी तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां आगामी आदेश तक केवल ऑन लाईन माध्यम से संचालित रहेगी। शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता,भिभावक से लिखित मे अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वे माता पिता,अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑनलाईन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जाएगा एवं उनके लिए ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जाएगी। शिक्षण संस्थानों पर प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। संस्थानों में कोरोना प्रोटोकॉल एवं उक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना की मॉनिटरिंग हेतु संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। 19 के संक्रमण से बचाव के लिये यह अनिवार्य है कि समस्त विद्यालय द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।