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पंचायत में डिप्टी सेक्रेटरी के पदाें पर निकली वैकेंसी, करें आवेदन

Published: Sep 14, 2018 12:51:02 pm

गुजरात पंचायत सेवा चयन बाेर्ड ( GPSSB ) ने डिप्टी सेक्रेटरी के रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं

GPSSB Deputy Secretary

पंचायत में डिप्टी सेक्रेटरी के पदाें पर निकली वैकेंसी, करें आवेदन

gpssb recruitment 2018, गुजरात पंचायत सेवा चयन बाेर्ड ( GPSSB ) ने डिप्टी सेक्रेटरी के 77 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदाें के लिए 26 सितम्बर 2018 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण पर क्लिक करें।
गुजरात पंचायत सेवा चयन बाेर्ड ( GPSSB ) में रिक्त पदों का विवरणः
डिप्टी सेक्रेटरी : 77 पद

वेतनमानः 31,340 रूपए प्रतिमाह।

गुजरात पंचायत सर्विस सलेक्शन बाेर्ड ( GPSSB ) में Deputy Secretary के पदाें पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यताः
– गुजरात पंचायत सेवा चयन बाेर्ड ( GPSSB ) Deputy Secretary के पदाें पर आवेदन करने वाले आवेदक के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक की डिग्री हाेनी चाहिए।
आयु सीमाः 21-35 वर्ष ( आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवाराें काे आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी )

चयन प्रक्रियाः आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा आैर इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

गुजरात पंचायत सेवा चयन बाेर्ड ( GPSSB ) में Deputy Secretary के पदाें के लिए आवेदन प्रक्रियाः
इच्छुक व योग्य उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट https://ojas.gujarat.gov.in के माध्यम से 26 सितम्बर 2018 तक आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


गुजरात पंचायत सेवा चयन बाेर्ड ( GPSSB ) में रिक्त पदाें पर आवेदन शुल्कः
सामान्य श्रेणी उम्मीदवार – 100 रूपए।
आरक्षित श्रेणी उम्मीदवार – निः शुल्क।
नोट- परीक्षा शुल्क बैंक चालान या नेट बैकिंग या कार्ड के जरिए अदा करें।

गुजरात पंचायत सेवा चयन बाेर्ड ( GPSSB ) में आवेदन करने की महत्वपूर्ण तिथि – आॅनलाइन आवेदन करने के अंतिम तिथिः 26 सितम्बर 2018
GPSSB Deputy Secretary Recruitment 2018:

GPSSB Recruitment 2018, गुजरात पंचायत सेवा चयन बाेर्ड ( GPSSB ) में डिप्टी सेक्रेटरी के 77 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए यहां क्लिक करें।

गुजरात पंचायत सेवा चयन बाेर्ड ( GPSSB ) का परिचयः
बलवंत्रे मेहता समिति की सिफारिशों पर, गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 को 01/04/1 9 63 से राज्य में पेश किया गया था। संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम के साथ पंचायत को और मजबूत करने के लिए, गुजरात पंचायत अधिनियम, 1993 लागू किया गया था, जाेकि 15/04/1994 से प्रभावी है।

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