
मेघालय सरकार ने प्राथमिक शिक्षा स्कूल से कॉलेज स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयु सीमा 27 से बढ़ाकर 32 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 37 वर्ष तक करने संबंधी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वर्तमान में अधिकतम आयु छूट के साथ 27 वर्ष है जोकि शुक्रवार को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद 32 वर्ष की आयु तक निर्धारित हो गई है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त पांच साल तक छूट होगी, जिसके बाद उनके लिए 37 वर्ष तक आयु निर्धारित हो गई है।
Published on:
08 Sept 2018 04:29 pm
