
पत्नी और सास पर टांगी से हमला (Photo source- Patrika)
CG News: पत्नी, उसके भाई और सास पर जानलेवा हमले के दोषी युवक को सत्र न्यायालय ने सात साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। दोषी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक अधिकारी राजेन्द्र साहू ने बताया कि घटना 12 जून, 2024 की है। विकासखंड करतला के गांव रामपुर में रहने वाली महिला टिका बाई महंत अपनी बेटी टिंकी दास और पुत्र पवन दास के साथ कोरबा से घर लौट रही थी।
बाइक से तीनों रामपुर की गली में पहुंचे थे कि शरद दास महंत ने उनपर टांगी से जानलेवा हमला कर दिया। तीनों को गंभीर चोटें आई। उन्हें पास के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। घायल टिका बाई की रिपोर्ट पर करतला थाना में शरद दास के खिलाफ आईपीसी की धारा 307(हत्या की कोशिश) के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने शरद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई कोरबा के सत्र न्यायालय में चल रही थी। न्यायाधीश एस शर्मा की अदालत ने शरद को टिका बाई, टिंकी दास और पवन दास पर जानलेवा हमला का दोषी माना। शरद को तीनों पर हमला करने पर सात- सात साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। कुल 15 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। सजा से दंडित शरद दास रिश्ते में टिका बाई का दामाद और टिंकी उसकी पत्नी है। जबकि पवन टिंकी का भाई है।
CG News: घटना का कारण घरेलू विवाद है। टिंकी अपने पति शरद से अलग रह रही थी। भरण पोषण को लेकर टिंकी कोरबा के कोर्ट में अपने पति शरद से केस लड़ रही थी। सात जून, 2024 को शरद कोरबा की एक कोर्ट में पेशी के लिए उपस्थित हुआ था। इसमें कोर्ट ने शरद को पत्नी के भरण पोषण के लिए रुपए जमा करने का आदेश दिया था। शरद ने दो दिन का समय लिया था।
10 जून, 2024 को शरद को दोबारा कोर्ट में पेश होना था। इसी मामले लेकर कोर्ट में उपस्थित होने के लिए टिंकी अपनी मां टिका बाई और भाई पवन के साथ कोरबा पहुंची थी। तीनों अपने एक रिश्तेदार के घर ठहरे थे। यहां से 12 जून की शाम रामपुर जा रहे थे। तीनों अपने घर पहुंचने ही वाले थे कि रामपुर की गली में शरद ने तीनों पर टांगी से जानलेवा हमला किया था।
Published on:
22 Aug 2025 03:27 pm
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