
CG Murder Case: हत्या के लगभग डेढ़ साल पुराने मामले में कोरबा की एक कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। दोषी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सजा काटने के लिए जेल भेज दिया है।
लोक अभियोजन अधिकारी रोहित राजवाड़े ने बताया कि सिविल लाइन थानांतर्गत ग्राम आछीमार में रहने वाले बाबूलाल कंवर की टांकी से मारकर 14 सितंबर 2022 की शाम 7 बजे हत्या हुई थी। पुलिस हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। इस बीच 11 साल का एक बालक घटना को लेकर सामने आया।
बालक ने पुलिस को बताया कि घटना के समय वह शौच के लिए जा रहा था। इस बीच एक व्यक्ति के चिल्लाने पर उसने टॉर्च जलाया, देखा कि रामाधार मिरी अपने पड़ोस में रहने वाले बाबूलाल कंवर पर टांगी से हमला कर रहा है। यह देखकर बालक घर गया और उसने घटना की जानकारी माता-पिता को दी। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने बच्चे के बयान के आधार पर रामाधार को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की गई। रामाधार ने अपने पड़ोसी बाबूलाल कंवर हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में रामाधार को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई कोरबा के सत्र न्यायालय में चल रही थी। 11 लोगों की गवाही हुई, इसमें घटना का प्रत्यक्षदर्शी 11 साल का बच्चा भी शामिल था। उसकी गवाही बेहद महत्वपूर्ण रही। गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने रामाधार मिरी को हत्या का दोषी ठहराया। सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार साहू की अदालत ने हत्या के दोषी रामाधार मिरी को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवर कारावास की सजा सुनाते हुए 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया।
Published on:
01 Mar 2024 03:39 pm
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