
Manendragarh court (Photo- Patrika)
मनेंद्रगढ़। विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) बैकुंठपुर ने गुरुवार को 5.60 लाख की गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को 15-15 साल के कठोर कारावास और 2-2 लाख जुर्माने से दंडित किया है। दोनों एक वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश से लग्जरी कार की डिक्की में गांजा (Hemp smuggling case) लेकर सप्लाई करने आ रहे थे। इसी दौरान एमसीबी जिले के केल्हारी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। गुरुवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
लोक अभियोजक ने बताया कि एमसीबी जिले के थाना केल्हारी पुलिस को 9 दिसंबर 2024 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम माछीडांड़ केल्हारी निवासी संदीप शर्मा अपने साथी राजू कोरी निवासी गोच्छारा भैरहा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना मध्यप्रदेश के साथ एक सफेद रंग की कार क्रमांक एमपी 04 सीएल 1030 की डिक्की में गांजा (Hemp smuggling case) लेकर आ रहा है, जिसे बिक्री करने की तैयारी है।
कार कठौतिया से केल्हारी की ओर जा रही है। मामले (Hemp smuggling case) में थाना प्रभारी ने टीम गठित कर रवाना और माछीडांड़ पुल के पास मेन रोड पर घेराबंदी की गई। इसी बीच कुछ देर बाद एक सफेद रंग की कार पहुंची। इसमें 2 व्यक्ति बैठे थे।
पूछताछ करने पर राजू कोरी उर्फ राजू कबीरपंथी पिता नत्थुराम कोरी (42) निवासी गोच्छारा भैरहा तहसील अजयगढ़ धरमपुर जिला पन्ना मध्यप्रदेश और संदीप शर्मा पिता रमेश प्रसाद शर्मा (25) माछीडांड़ केल्हारी एमसीबी निवासी बताया था।
मौके पर कार की तलाशी लेने डिक्की के अंदर से 3 पीले रंग के प्लास्टिक बोरी में 56 पैकेट गांजा (Hemp smuggling case) बरामद हुआ। प्रत्येक पैकेट एक-एक का था। इसकी कीमत 5 लाख 60 हजार रुपए और वहीं कार की कीमत 7 लाख सहित कुल जुमला रकम 12 लाख 60 हजार रुपए बरामद हुआ था।
मामले (Hemp smuggling case) में आरोपियों के खिलाफ धारा 20बी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि आरोपी राजू कोरी उर्फ राजू कबीर पंथी गांजा को सुंदरगढ ओडिशा से अजयगढ़ जिला पन्ना, मध्यप्रदेश में बिक्री करने ले जा रहा था।
मामले में प्रकरण विशेष न्यायालय एनडीपीएस बैकुंठपुर में पेश किया गया था। विशेष न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई कर दोनों आरोपी (Hemp smuggling case) को धारा 20(बी)(द्वितीय)(सी) में 15-15 साल का कठोर कारावास और 2-2 लाख जुर्माना से दंडित किया है। वहीं प्रकरण में दिनेश सोनकर को दोषमुक्त किया गया है।
Published on:
11 Dec 2025 06:35 pm
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