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यदि आप बाइक चलाते हैं तो ये बात जानना है जरूरी, अब एक भूल से लाइसेंस हो सकता है निरस्त

जिला प्रशासन व पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई करने का लिया निर्णय, बाइक चालकों को सड़क पर चलने से पहले करना होगा ये काम

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Bike riding without helmet

Bike rider

बैकुंठपुर. यदि आप बाइक चलाते है तो आपके लिए प्रशासन व पुलिस के इस फरमान का पालन करना जरूरी है। यदि बिना हेलमेट सड़क पर चलते पकड़े गए तो 500 रुपए जुर्माने के अलावा आपका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। यह निर्णय कलेक्टर की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रोरेट में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ली गई। बैठक में यातायात व्यवस्था को सरल, सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने पर चर्चा की गई।


कलेक्टर नरेन्द्र दुग्गा ने कहा कि सड़क दुर्घटना में अनदेखी नहीं की जाएगी। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाले के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट लगाने के लिए कई बार समझाइश और बिना हेलमेट के वाहन चलाने से होने वाले नुकसान की भी जानकारी दी गई है।

बावजूद सड़कों पर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन दौड़ रहे हैं। इससे आए दिन दुर्घटना की खबर मिलती है। जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 500 रुपए अर्थदंड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी संयुक्त अभियान चलाएंगे।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, अपर कलेक्टर आरए कुरूवंशी, परिवहन अधिकारी एमडी ठाकुर, एसडीएम अरुण मरकाम, लोक निर्माण ईई आरके मेश्राम सहित अन्य उपस्थित थे।


पीली लाइन के बाहर गाडिय़ां खड़ी करने पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर दुग्गा ने राष्ट्रीय राजमार्गों एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़कों के टर्निग पाइंट में यातायात सांकेतिक चिन्ह लगाने कहा। वहीं बैकुंठपुर, चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ में सड़क किनारे निर्मित येलो लाइन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा बाजारों में एलो लाइन से बाहर वाहन खड़ी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में प्रमुख चौक-चौराहे, टर्निंग पाइंट आदि स्थानों पर स्थापित ब्रेकर्स पर निर्धारित रंगरोगन करने, वाहनों की पार्किंग के लिए ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की बात कही गई। वहीं बस, टैक्सी, जीप सहित अन्य वाहनों का आकस्मिक जांच करने, छोटी गाडियां, मैजिक वाहनों के लिए एक कलर कोड निर्धारित करने और कोरिया वाहिनी के नाम से चलाने का निर्णय लिया गया है।

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