
कोटा . नयापुरा थाना क्षेत्र में करीब सवा 6 साल पहले एक युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपित को एडीजे क्रम 5 अदालत ने शनिवार को 10 साल साधारण कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
नयापुरा निवासी मोनू ने 4 अक्टूबर 2011 को नयापुरा थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि 3 अक्टूबर की रात उनकी बुआ का लड़का रवि बस स्टैण्ड पर डांडिया देखने गया था। वहां बस स्टैण्ड निवासी रामसिंह से उसकी कहासुनी हो गई। पता चलने पर जब वह उसे समझाने गए और वहां से वापस लौट रहे थे।
उसी समय रामसिंह ने पीछे से उस पर कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर दिया। इससे सिर में गम्भीर चोट लगने पर खून बहने लगा। जब उन्होंने दूसरा वार रोकने का प्रयास किया तो उनके हाथ में भी चोट लगी। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने रामसिंह के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जांच के बाद चालान पेश किया।
अपर लोक अभियोजक संजय कुमार राठौर ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान करवाए गए। एडीजे क्रम 5 अदालत ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए आरोपित रामसिंह को 10 साल साधारण कारावास व एक लाख डेढ़ हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की यह राशि अपील की मियाद गुजरने के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में घायल मोनू को देने के आदेश दिए।
युवक का शव परिजनों को सौंपा
जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक दिन पहले खुदकुशी करने वाले युवक के परिजन शनिवार को कोटा पहुंचे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच की जा रही है। बिहार के हाजीपुर निवासी अनिकेत आनंद (19) ने शुक्रवार शाम महावीर नगर प्रथम स्थित हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। शनिवार को युवक के मामा बड़ौदरा गुजरात निवासी संजय कुमार व अन्य परिजन कोटा पहुंचे। संजय कुमार ने कहा कि बच्चों को घर से इतनी दूर हॉस्टल व कोचिंग संचालकों के भरोसे छोड़कर जाते हैं। ऐसे में उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं की है। एएसआई अवधेश कुमार ने बताया कि परिजन शव लेकर गांव चले गए। मामले की जांच की जा रही है।
Updated on:
20 Jan 2018 08:39 pm
Published on:
20 Jan 2018 07:50 pm
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