script

बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री और बिग बॉस फेम ने नेहरू परिवार पर की अश्लील टिप्पणी, बूंदी में केस दर्ज

locationकोटाPublished: Oct 12, 2019 10:06:19 am

Submitted by:

​Zuber Khan

Bollywood film Actress, Bigg Boss Fame Payal Rohatgi : बॉलीवुड फिल्म की चर्चित अभिनेत्री ने स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू की पत्नी पर सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी की।

film Actress Payal Rohatgi

बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री और बिग बॉस फेम ने नेहरू परिवार पर की अश्लील टिप्पणी, बूंदी में केस दर्ज

बूंदी. बॉलीवुड से जुड़ी फिल्म अभिनेत्री ( film Actress ) बिग बॉस फेम ( Bigg Boss Fame ) पायल रोहतगी ( Payal Rohatgi ) के खिलाफ बूंदी की सदर थाना पुलिस ने फेसबुक व ट्विटर पर ( Twitter, Face Book ) स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू ( Freedom fighter Motilal Nehru ) की धर्मपत्नी और उनके परिवार पर अश्लील व धर्मविरोधी टिप्पणी करने ( Pornographic comment ) का प्रकरण दर्ज कर लिया। ( FIR against film Actress ) यह प्रकरण युवक कांग्रेस ( Youth congress ) प्रदेश महासचिव चर्मेश शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया गया। ( Bundi Police)
यह भी पढ़ें

‘बूंदी पत्रिका’ फेसबुक पेज ने खोली चोरी की बड़ी वारदात, पुलिस के लिए सिरदर्द बनी लुटेरी गैंग चढ़ी हत्थे



प्राप्त जानकारी के अनुसार चर्मेश शर्मा ने गांधी जयंती पर यहां सदर थाना पुलिस को परिवाद सौंपा था। जिसमें बताया कि सोशल मीडिया पर देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता के विपरीत प्रभाव डालने वाला, महिलाओं के चरित्र हनन करने वाला, अश्लीलता फैलाने वाला, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला वीडियो व बयान पोस्ट किया गया है। वीडियो 21 सितम्बर 2019 को फेसबुक पर पोस्ट किया गया है और अभी तक भी मौजूद है। इस बयान से भारत और रूस के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इस पोस्ट में हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है।

यह भी पढ़ें

बारां में डेढ़ साल की मासूम चूल्हे में गिरी, धधकते अंगारों में सिर से पैर तक झुलसी, बेटी की चीख से कांप उठी मां



ट्विटर ( Twitter ) पर 6 सितम्बर को पायल के अकाउंट से इस विषय में आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की गई है। इसका तमाम रिकॉर्ड चर्मेश ने सीडी में सदर थाना पुलिस को सौंपा। तब पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल के बाद गुरुवार देर रात पायल के खिलाफ आईटी एक्ट 66 व 67 में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की जांच थानाधिकारी लोकेन्द्र पालीवाल कर रहे हैं। यहां पुलिस सूत्रों ने बताया कि उक्त मामले में दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

ट्रेंडिंग वीडियो