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गांजा तस्कर को 15 वर्ष का कठोर कारावास

विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने गांजा तस्करी के आरोपी को 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।  
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गांजा तस्कर को 15 वर्ष का कठोर कारावास

गांजा तस्कर को 15 वर्ष का कठोर कारावास

विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने गांजा तस्करी के आरोपी को 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 7 जनवरी 2021 को रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी ने नाकाबंदी के दौरान कोटा जिले के मोडक़ हाल रेलवे क्षेत्र के सोगरिया निवासी दीपक जैन को डिटेन किया था। तलाशी में उसके पास बैग में अवैध मादक पदार्थ 20 किलो 300 ग्राम गांजा मिला था।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गांजा जब्त किया। पूछताछ में आरोपी ने उक्त गांजा कालाहांडी (उड़ीसा) निवासी नवीन ने लाना बताया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया। उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 18 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और कुल 48 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी दीपक जैन को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। प्रकरण में आरोपी नवीन फरार है। न्यायालय ने आरोपी नवीन के विरुद्ध अनुसंधान लंबित रखा है।