
फाइल फोटो- पत्रिका
कोटा। कोटा जिले के लोगों के लिए सितंबर में दो दिन स्थानीय सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पीयूष समारिया ने गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी के अवसर पर जिले में दो स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं। जिला कलक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार 14 सितंबर 2026, सोमवार को गणेश चतुर्थी और 25 सितंबर 2026, शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी पर अवकाश रहेगा।
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से जारी विज्ञप्ति के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में कोटा जिले के लिए ये दोनों स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये अवकाश कैलेंडर वर्ष 2026 के दौरान प्रभावी रहेंगे।
दरअसल, कोटा में अनंत चतुर्दशी का त्योहार हर साल बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से गणेश विसर्जन पूजा के लिए समर्पित है। इस साल कोटा में अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। कोटा में अनंत चतुर्दशी का त्योहार काफी खास होता है, क्योंकि यह गणेश चतुर्थी के 10-दिवसीय उत्सव का समापन होता है। इस दिन शहर भर में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का भव्य शोभायात्रा के साथ विसर्जन किया जाता है।
जिला कलक्टर पीयूष समारिया की ओर से जारी आदेश में अवकाश की तारीख और दिन दोनों स्पष्ट किए गए हैं। इसके मुताबिक गणेश चतुर्थी का स्थानीय सार्वजनिक अवकाश 14 सितंबर 2026 (सोमवार) को रहेगा। इसके बाद अनंत चतुर्दशी के अवसर पर 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को दूसरा स्थानीय सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
इन दोनों दिनों पर जिले में संबंधित सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में अवकाश को लेकर जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आदेश की प्रतियां संबंधित विभागों और अधिकारियों को भी भेजी हैं।
जिला कलक्टर कार्यालय की ओर से जारी आदेश की प्रतिलिपि राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व मंडल अजमेर, राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर पीठ, कोटा संभागीय आयुक्त, कोटा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा कोटा शहर और ग्रामीण के पुलिस अधीक्षकों को भेजी गई है।
इसके अलावा जिले के सभी उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों, विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों, विकास अधिकारियों, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी आदेश की जानकारी दी गई है।
Updated on:
09 Sept 2026 07:37 pm
Published on:
09 Sept 2026 07:37 pm
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