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विधानसभा में सनसनीखेज खुलासा: कोटा में वन विभाग की 190 हैक्टेयर भूमि पर बस गई 700 मकानों की अवैध बस्ती

Rajasthan Assembly, Illegal slum, Forest land: विधानसभा में कोटा में अवैध मकान बनाने तथा वन विभाग की जमीन पर अवैध बस्तियां बसने का मामला गूंजा।
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कोटा

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Zuber Khan

•

Jul 31, 2019

rajasthan assembly

पूर्व सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं बंद की - एमएलए प्रताप सिंह

कोटा. विधानसभा ( Rajasthan Assembly ) में मंगलवार को अनंतपुरा में अवैध मकान (illegal Houses in kota ) बनाने तथा वन विभाग ( forest department ) जमीन पर अवैध बस्तियां बसने का मामला गूंजा। ( Illegal slum Developed on Forest land ) सदन में सरकार ( Rajasthan Government ) ने भी माना की अनंतपुरा में 700 मकान बिना अनुमति के बन गए। वन विभाग की 190 हैक्टेयर जमीन पर अवैध बस्तियां बस गई। सरकार ने कहा कि न्यास की भूमि ( Kota UIT ) पर अतिक्रमण ( Encroachment ) व खुर्द-बुर्द की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है, जो एक सतत प्रक्रिया है।

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रामगंजमंडी विधायक मदन दिलावर ( MLA Madan Dilawar ) ने प्रश्न पूछा था कि कोटा शहर में भू-माफिया द्वारा सरकारी भूमि का बेचान कर दिया है, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करेगी। वार्ड नम्बर 4, 5 व 26 अनन्तपुरा में बिना पट्टा आवंटन के कितने मकान बने हुए हैं तथा मकानों के अलावा कितने लोगों ने फोरलेन के सहारे स्टोन क्रेशर तक हैंगिग ब्रिज की तरफ किन-किन भू- माफिया ने कब्जा किया हुआ है तथा किस-किस विभाग की जमीन है, इसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

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न्यास की जमीन खुर्द-बुर्द करने वाले भू माफिया के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की, बताएं। सरकार ने जवाब में कहा कि कोटा शहर में नगर विकास न्यास की भूमि पर वार्ड 4, 5 व 26 अनन्तपुरा में बिना पट्टा आवंटन के लगभग 700 मकान बने हुए हैं। फोरलेन के सहारे वन विभाग की जमीन है। इसकी जानकारी वन विभाग से ली जा सकती है।

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डूब के कारण नहीं दिए पट्टे
सरकार ने कहा कि राजीव आवास योजना के तहत वर्ष 2011 में किए गए में 143 व्यक्तियों को कच्ची बस्ती नियमन के तहत अनन्तपुरा में पट्टे जारी किए गए थे। अनन्तपुरा के शेष व्यक्तियों के कब्जे डूब क्षेत्र में आने के कारण पट्टे जारी नहीं किए गए। शेष अतिक्रमित भूमि वन विभाग की है, जिस पर अवैध निर्माण है। कोटा के वार्ड 4 में राजस्व ग्राम दौलतगंज उर्फ नयागांव, रोझड़ी, आंवली एवं आंशिक आनन्दपुरा उर्फ फू टा तालाब शामिल है। इसके अन्तर्गत न्यास की 446.29 हैक्टेयर भूमि है। वन विभाग की 4848.16 हैक्टेयर, निजी खातेदारों की 261 गुणा 93 हैक्टेयर व सिवायचक 66 गुणा 23 हैक्टेयर भूमि सम्मिलित है।

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शैक्षणिक योजना के भूखण्डों पर अवैध कब्जे

ग्राम दौलतगंज उर्फ नयागांव में न्यास द्वारा विकसित कॉलोनी रानी लक्ष्मीबाई में कुल सृजित 201 भूखण्डों में से 135 भूखण्डों का आंवटन किया गया है। टैगोर नगर में सृजित 346 में से 315 भूखण्डों का आवंटन किया गया है। चाणक्यपुरी में सृजित 346 में से 312 भूखण्डों का आवंटन किया गया है। शैक्षणिक योजना में 6.40 हैक्टेयर भूमि में 5 बडे भूखण्ड सृजित किए गए थे। जिनका आवंटन किया जाना शेष है। इन 5 भूखण्डों में से 4 भूखण्डों में पूर्ण रूप से अवैध कब्जे हैं तथा एक भूखण्ड में आंशिक अवैध कब्जा किया हुआ है।

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यह हुआ आवंटन
ग्राम रोझड़ी में न्यास व राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित कॉलोनी स्वामी विवेकानन्द नगर में सृजित 2837 भूखण्डों में से 2611 भूखण्डों का आवंटन किया गया है। न्यास द्वारा विकसित मुकुन्दरा विहार विस्तार आवासीय योजना में कुल सृजित 266 भूखण्डों में से 196 का आवंटन किया गया है।

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ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटा तालाब में न्यास की विकसित योजना विवेकानन्द नगर में कुल सृजित 2059 भूखण्ड में से 1820 भूखण्डों का आवंटन किया गया है। न्यास द्वारा विकसित कॉलोनी गणेश नगर में कुल सृजित 758 भूखण्डों में से 712 भूखण्ड आवंटित किए गए हैं। मुकुन्दरा आवासीय योजना में कुल सृजित 840 भूखण्डों में से 583 भूखण्ड आवंटित किए गए हैं। विनोबाभावे नगर में कुल सृजित 2284 भूखण्डों में से 1748 भूखण्ड आवंटित किए गए हैं।


190 हैक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा
ग्राम दौलतगंज उर्फ नयागांव, रोझड़ी, आंवली तीनों ग्रामों में लगभग 190 हैक्टेयर वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण होकर अवैध बस्ती बसी हुई है, जिसकी जानकारी वन विभाग से ली जा सकती है।

49 हैक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण
फोरलेन हाईवे के सहारे स्टोन क्रेशर तक हैंगिंग ब्रिज की तरफ दोनों ओर वन विभाग की भूमि है। वन विभाग की लगभग 49 हैक्टेयर भूमि पर अनन्तपुरा बस्ती एवं क्रेशर की पीछे अतिक्रमण कर अवैध बस्तियां बसी हुई हैं।