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Nikay Chunav : पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लेकर High Court में नई याचिका, 10 को होगी सुनवाई

पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इसमें ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन किया जाना चाहिए था।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

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Updated: 8 Apr 2023, 2:21 PM IST

 जल्द आएगा फैसला

जल्द आएगा फैसला

निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी अध्यादेश समेत पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली एक नई याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई है। कोर्ट 10 अप्रैल को इस पर सुनवाई करेगा।

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शुक्रवार को ही दे दिया था आदेश

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ में मुरादाबाद जिले की ठाकुर के माध्यम से नगर पंचायत सीट आरक्षित होने को लेकर यह याचिका सुहैल खां ने अधिवक्ता शरद पाठक के माध्यम से दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि नगर पालिका अधिनियम में पहले पुराने नियम के तहत राज्य स्तर पर सीटों का आरक्षण तय करने का नियम था।

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ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का नहीं किया अध्ययन

अब अध्यादेश संख्या -3 के माध्यम से नियम संशोधित कर, नए नियम के तहत मंडल व जिला स्तर पर आरक्षण निर्धारित किया गया है। यह पूरी तरह से कानून की मंशा के खिलाफ है। याचिका में उप्र राज्य स्थानीय निकाय समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इसमें ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।