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Esma Act : यूपी में सभी विभागों में छह महीने तक हड़ताल पर रोक, एस्मा लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य तथा ऊर्जा विभाग में संभावित हड़ताल को देखते हुए यह कदम उठाया और प्रदेश में लागू Esma को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है
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लखनऊ

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Hariom Dwivedi

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Updated: 27 May 2021, 4:30 PM IST

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण होने तक उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा अधिनियम (असेंशियल सर्विसेस मेंटेनेन्स एक्ट) एस्मा (Esma Act) सभी सरकारी विभागों में अगले छह माह तक लागू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस एक्ट को छह महीने तक और बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा था। राज्यपाल ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। सरकार ने स्वास्थ्य तथा ऊर्जा विभाग में संभावित हड़ताल को देखते हुए यह कदम उठाया और प्रदेश में लागू एस्मा को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन के कारण हर तरफ बढ़ी परेशानी को देखते हुए पहले से लागू एस्मा को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत अगले छह महीने तक प्रदेश में हड़ताल पर पाबंदी बरकरार रहेगी।

छह माह के लिए हड़ताल पर रोक
प्रदेश में छह महीने तक एस्मा लागू होने के कारण अब कोई भी सरकारी कर्मी, प्राधिकरण कर्मी या फिर निगम कर्मी छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेगा। उत्तर प्रदेश में छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगमों आदि में एस्मा के तहत अब छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगी है।

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