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कर्मचारियों की चनाव ड्यूटी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, इस बार मिलेंगे 30 लाख रुपये

locationलखनऊPublished: Apr 07, 2021 09:26:48 am

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर अब उनके परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके पहले उन्हें 20 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था थी।

कर्मचारियों की चनाव ड्यूटी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, इस बार मिलेंगे 30 लाख रुपये

कर्मचारियों की चनाव ड्यूटी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, इस बार मिलेंगे 30 लाख रुपये

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. योगी सरकार ने चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चुनाव में लगने वाले कर्मचारियों को लेकर पहले दी जाने वाली आकस्मिक दुर्घटना सहायता राशि में बढ़ोत्तरी की है। निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर अब उनके परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके पहले उन्हें 20 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था थी।
परिजनों को मिलेंगे 30 लाख रुपये

नए आदेश के अनुसार लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और उप निर्वाचनों की चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों की निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या गंभीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य अनुग्रह राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है। प्रशिक्षण, मतदान और मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में वर्तमान में 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। इसी तरह ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना जैसे-आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइन्स, ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण की दशा में मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिजनों को अब 30 लाख रुपये दिए जाएंगे। वर्तमान में 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे बढ़ाकर 30 लाख किया गया है।
ये भी हुआ फैसला

वहीं चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बम ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण होने से घटित दुर्घटना में घायल होने पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। इसमें किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता की दशा में वर्तमान में 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही किसी दूसरे कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता की दशा में वर्तमान में 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये कर दिया गया है।

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