
जानिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कब-कब होगा काम, देखें साल भर का पूरा कैलेंडर
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में भी अब पूरे साल भर में काम के न्यूनतम दिन तय कर दिए गए हैं। जिला न्यायालयों के लिए वार्षिक कैलेंडर में साल भर के 265 दिन का न्यूनतम कार्य दिवस की बाध्यता की गई है। जिला न्यायालयों के वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक अब साल भर में कुल 120 दिन अवकाश रहेगा। इस अवकाश में साल में पड़ने वाले त्योहार, कैलेंडर के साप्ताहिक अवकाश शामिल हैं। वार्षिक कैलेंडर में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन के अलावा स्थानीय अवकाश भी शामिल किए गए हैं।
जिला जजों को 5 लोकल हॉलीडे का अधिकार
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी कैलेंडर में साफ तौर पर कहा गया है कि जिला न्यायालय साल भर में 265 दिन से कम कार्य दिवस नहीं रहेंगे। वहीं जिला जजों को पांच स्थानीय अवकाश अलग से घोषित करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक कुल 120 दिन के अवकाश में 21 दिन त्योहार के शामिल हैं। कैलेंडर में 52 रविवार और 12 नहीने के दूसरे शनिवार शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही जून महीने में 30 दिन दीवानी मुकदमों की सुनवाई नहीं होगी।
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Published on:
03 Jan 2018 02:44 pm
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