जानकार बताते हैं कि इस साल जो लोग यूजर चार्ज नहीं देंगे तो वे बड़ी आफत को दावत दे रहे हैं। दरअसल, नगर निगम ने यह नियम भी बनाया है कि जो लोग सिर्फ हाउस टैक्स भरेंगे और यूजर चार्ज नहीं देंगे तो उसे बकाए में डालकर उसे Property Tax में शामिल कर देंगे। नगर निगम की नई व्यवस्था के तहत, जिन घरों की प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू 5,000 रुपये तक है, उनसे 50 रुपये मासिक कूड़ा शुल्क लिया जाएगा, जबकि उससे अधिक टैक्स वाले घरों से 100 रुपये मासिक लिए जाएंगे। यह फीस अब सीधे प्रॉपर्टी टैक्स के रजिस्टर में जुड़ जाएगी और बकाया होने पर संपत्ति कर में जोड़ दी जाएगी। नगर आयुक्त गौरव राय के मुताबिक यूजर चार्ज भरने का विकल्प ऑप्शनल है। लेकिन भविष्य में नगर निगम सदन की मंजूरी लेने के बाद इसे नियमित किया जाएगा। फिर यूजर चार्ज न भरने वालों पर पेनाल्टी लगेगी।