8 जून से मॉल खुलने के नियम – एक बार में एक एलीवेटर में केवल तीन लोगों के जाने की अनुमति होगी – एस्केलेटर पर दो लोग कम से कम 3 सीढ़ी की दूरी बनाए रखेंगे। अगले व्यक्ति को तीन स्टेप आगे बढ़ने के बाद ही एस्केलेटर पर चढ़ना होगा
– रिटेल स्टोर में स्टोर के आकार के आधार पर ग्राहकों का सीमित प्रवेश होगा। सबसे बेहतर यह होगा कि प्रत्येक 50 बर्ग फुट के हिसाब से एक ग्राहक के प्रवेश की अनुमति मिले।
– मॉल के एयर कंडीशन को न्यूनतम 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। आर्द्रता 40 से 70 फीसदी के बीच होनी चाहिए। ताजी हवा को अंदर लाने की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए और अंदर की हवा के दोबारा परिसंचरण को घटाया जाना चाहिए
– स्टोरों को मेकअप, जूते, इत्र जैसे उत्पादों का ट्रायल बंद करना चाहिए ट्रायल रूम का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित किया जाएगा – ग्राहकों के बैठने के बीच डेढ़ मीटर का अंतर सुनिश्चित होना चाहिए
– फूड एवं बेवरिज सेगमेंट में बैठने की जगह 50 फीसदी कम करनी होगी और जिसमें न्यूनतम दूरी 2.5 मीटर होगी – शॉपिंग सेंटर और मॉल को सर्जिकल और निट्रिल मास्क के साथ-साथ कीटाणुनाशक, हैंड सैनिटाइजर, साबुन, टॉयलेट पेपर, ग्लास और फेस शील्ड की व्यूनतम 30 दिन की आपूर्ति रखनी चाहिए।
– परिवार के करीवी सदस्यों के बीच लगभग 18 इंच की दूरी बनी रहनी चाहिए। वहीं सहकर्मियों के बीच यह दूरी 3 से 5 फुट के बीच होनी चाहिए और आम जनता के बीच 5 फुट से अधिक की दूरी होनी चाहिए।