Mahasamund News: महासमुंद जिला प्रशासन ने अवैध रेत उत्खनन, भंडारण व परिवहन पर शिकंजा कस दिया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर खनिज विभाग ने ग्राम बरबसपुर में बड़ी कार्रवाई की है। अवैध तरीके से भंडारित 2 करोड़ 18 लाख रुपए की रेत जब्त की। खनिज विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रूप से रेत उत्खनन व भंडारण करने वालों में हड़कंप मच गया है।
बारिश शुरू होते ही रेत की कीमत बढ़ जाती है। इस कारण रेत माफिया कई जगहों पर रेत का भंडारण करते हैं। फिर ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। शासकीय भूमि पर भंडारित रेत की नीलामी होगी। संयुक्त टीम ने 15 जून को महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम बरबसपुर में अवैध रेत भण्डारण का ग्राम सरपंच, कोटवार एवं ग्रामवासियों के समक्ष जब्ती की कार्रवाई की गई।
इस दौरान ग्राम बरबसपुर में 43 भूस्वामियों की निजी भूमि एवं 14 शासकीय भूमि पर अवैध रूप से रेत का भंडारण किया जाना पाया गया। इसमें 5401250 रुपए भूस्वामियों से एवं 16425000 रुपए शासकीय भूमि पर अवैध रेत भंडारण से अर्थदंड की राशि अधिरोपित की गई है। खनिज अधिकारी योगेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले में रेत के अवैध भण्डारण, उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में ग्राम बरबसपुर में अवैध रेत भण्डारण की सूचना मिलने पर छापामार कार्रवाई की गई।
Mahasamund News: इसमें निजी भूमि स्वामी अशोक, अमित चंद्राकर, रामाधार एवं महेन्द्र प्रताप सोनवानी को 600 घनमीटर अवैध रेत भंडारण पर अर्थदण्ड 2-2 लाख रुपए अधिरोपित किया गया। इस तरह निजी जमीन से कुल 43 भूस्वामियों से 13 हजार 50 घनमीटर के लिए कुल 54 लाख १ हजार 250 रुपए अधिरोपित किया गया है। इसके अलावा शासकीय भूमि के 14 अलग-अलग खसरा नंबर पर 62 हजार घनमीटर अवैध रेत का भंडारण पाया गया। जिससे १ करोड़ 64 लाख 25 हजार रुपए की राशि अधिरोपित की गई। रेत भंडारण की मात्रा को बिना वैद्य दस्तावेज के पाए जाने पर आगामी आदेश तक जब्त किया गया है।
ग्राम के भूस्वामियों बलीराम निषाद एवं धनेश चंद्राकर को 500 घनमीटर, भंडारण पर 1.75-1.75 लाख, गणेशिया, राकेश निषाद, संतोष को 800 घ.मी पर 2.50-2.50 लाख, महेन्द्र प्रताप, लखन, मनोहर, दशरथ, गंगाबाई, हरीशचंद्र, रेणु को 100 घ.मी पर 75-75 हजार, गंगाबाई, बिसेनाथ, फूलसिंग, उत्तम, जगतपाल, जगत, मनोहर, संतराम, नवीन, जगतपाल को 300 घ.मी. पर 1.25-1.25 लाख, मोहन एवं मेहतरीन को 150 घ.मी. पर प्रत्येक से 87500, संतराम, प्रहलाद, माखन, राजेन्द्र, अनिल, धनंजय, पंचबाई, दयालू, महेन्द्र प्रताप, दयालू, जगमोहन, फूलसिंग को 200 घ.मी. भंडारण के लिए एक-एक लाख, बाबूलाल, शत्रुघन को 400 घ.मी. पर 1.50-1.50 लाख, अरूण को 50 घनमीटर के लिए 51250 रुपए का अर्थदण्ड राशि अधिरोपित किया गया है।
Updated on:
18 Jun 2025 03:51 pm
Published on:
18 Jun 2025 03:50 pm