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नकली एडवाइजरी से रूपए जुटाने वालों पर SEBI सख्त, लगाया 3 साल का बैन

निवेशकों ( investors ) से सब्सक्रिप्शन फीस के नाम पर 'अवैध रूप से पैसों की वसूली' करने के लिए 2 लोगों पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है।
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Pragati Vajpai

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Jul 23, 2020

sebi ban

sebi ban

नई दिल्ली: सेबी ने घरेलू पूंजी बाजार से 2 लोगों को निवेशकों ( investors ) से सब्सक्रिप्शन फीस के नाम पर 'अवैध रूप से पैसों की वसूली' करने के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इन लोगों पर निवेशकों को असामान्य रिटर्न हासिल करने के झूठे सपने दिखा कर रकम ऐंठने का आरोप है।

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ऋषभ जैन, उबैदुर रहमान और जी कादर हुसैन एक नॉन रजिस्टर्ड firm के माध्यम से सेबी के नियमों का उल्लंघन करते हुए एडवाइजरी कारोबार कर रहे थे । सेबी ( SEBI ) ने इन लोगों को नोटिस भेजकर नामजद किया है। उबैदुर रहमान की मौत हो चुकी है, मगर सेबी ( Securities Exchange Board Of India ) ने बाकी दोनों लोगों और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया है।

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सेबी ( SEBI ) ने इस आदेश को देते हुए इन दोनों की तीन साल तक जब तक वे निवेशकों का सारा पैसा लौटे दें । इन लोगों पर 3 साल के लिए बैन ( BAN FOR 3 YEARS ) लगाया है। सेबी को ऐसी कई वेबसाइटों के खिलाफ शिकायत मिली है, जो पंजीकरण के बिना ही निवेश सलाह ( INVESTMENT ) का काम कर रही हैं। इन लोगों ने लोगों को झूठे रिटर्न का झांसा देकर पैसा जुटाया और बाद में लोगों के फोन उठाना फभी बंद कर दिया।

सब्सक्रिप्शन ( Subscription ) शुरू होने के बाद वे कुछ दिन तो निवेशकों को स्टॉक टिप्स देते थे, मगर बाद में उन्हें टिप्स देना और उनके फोन उठाना ही बंद कर देते थे। आपको जानकर हैरानी होगी सब्सक्रिप्शन फीस के नाम पर इन दोनों लोगों ने 10 करोड़ रुपये से अधिक की रकम वसूली। इन्होने ये पैसा सीधे बैंक अकाउंट ( Bank Account ) के माध्यम से लिया गया है।