ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताय़ा कि योजना में 25 मार्च 2019 तक पंजीकृत जो बकायेदार, बकाया राशि का 30 प्रतिशत भुगतान करने के बाद किन्हीं कारणों से शेष राशि जमा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यह विशेष और अंतिम अवसर है। बकाया राशि का भुगतान संबंधित उप खंड अधिकारी व अधिशासी अभियंता के कार्यालयों में किया जा सकता है। भुगतान की अवधि आर्थिक दृष्टि से कमजोर उपभोक्ताओं व किसानों की सुविधा के दृष्टिगत बढ़ाई गई है।