मेरठ जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रवीण गौतम ने बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 का टीका लगाने वाले व्यक्ति को टीकाकरण ( Corona vaccine ) की निर्धारित जगह पर अपना फोटो पहचान पत्र लेकर जाना अनिवार्य है और अगर वह किसी कारणवश उसे लेना भूल जायेंगे, तो उन्हें कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जायेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए न सिर्फ पंजीकरण के लिए बल्कि टीका लगाने के वक्त भी फोटो पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है। फोटो पहचान पत्र साथ न रखने की स्थिति में यह पता नहीं चल पायेगा कि उक्त व्यक्ति को ही टीका लगाया जाना है।
टीका लेने के इच्छुक हर व्यक्ति के लिए पंजीकरण कराना भी अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही उन्हें टीका लगाने के लिए निर्धारित की गयी जगह और समय के बारे में जानकारी दी जायेगी। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जॉब कार्ड या पेंशन के दस्तावेज मान्य है। इनके अलावा श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्ड, सांसद, विधायक या विधान पार्षद द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक, केंद्र या राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी सर्विस आईडी कार्ड मान्य दस्तावेज हैं। ये सभी दस्तावेज तभी मान्य होंगे। जब इन पर संबंधित व्यक्ति का फोटो लगा होगा।
डॉक्टर गौतम के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण के बाद योग्य लाभार्थियों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिये टीकाकरण की जगह और निर्धारित समय के बारे में जानकारी दी जायेगी। कोरोना वैक्सीन की पूरी खुराक दिये जाने के बाद लाभार्थियों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर इसकी जानकारी दी जायेगी। इसके साथ ही उन्हें क्यूआर कोड आधारित सर्टिफिकेट भी मोबाइल नंबर पर भेजा जायेगा।