
gun_1.jpg
मेरठ। अगर आपके पास भी शस्त्र लाइसेंस (gun Licence) है तो 29 जून तक लाइसेंस (arms Licence enquiry) पर यूआईएन नंबर डलवा लें (uin number for arms licence)। नहीं तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इस बाबत नगर मजिस्ट्रेट एसके सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की गजट अधिसूचना दिनांक 14 दिसम्बर 2019 एवं आर्मस (एमेंडमेट) एक्ट 2019 के माध्यम से आयुध अधिनियम 1959 की में किए गए संशोधन व जोडे गए नए प्राविधान के फलस्वरूप शस्त्र लाईसेस धारक केवल दो शस्त्र (Gun) रख सकता है।
वहीं अब लाइसेंस की अवधि तीन वर्ष से बढाकर पांच वर्ष कर दी गयी है। प्रत्येक शस्त्र लाइसेंसों का राष्ट्रीय डाटा तैयान किया जा रहा है। इसके लिए लाइसेंस धारक को यूआईएन नम्बर दर्ज करवाना आवश्यक है। जिसके लिए 29 जून 2020 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है।
नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि उपर्युक्त संशोधनों के फलस्वरूप शस्त्र लाईसेसधारक केवल दो शस्त्र रख सकता है। यदि किसी भी लाईसेंसधारक के पास पूर्व से तीन शस्त्र लाइसेंस या तीन शस्त्र हैं तो संबंधित लाईसेंसधारक को किसी भी एक शस्त्र को किसी भी शस्त्र लाईसेंसधारक डीलर या थाना (मालखाना) में निस्तारण कर शस्त्र लाईसेंस निरस्त या सरेण्डर करना होगा। लाईसेंस की अवधि धारा-15 के अनुसार तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गयी है। प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस धारक को शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण हेतु आगामी नवीनीकरण के समय तीन वर्ष के स्थान पर पाॅच वर्ष का नवीनीकरण शुल्क के साथ आवेदन करेगा।
उन्होंने बताया कि जिले से निर्गत प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस का राष्ट्रीय डाटावेज (एनडीएएल एलिस) पर यूआईएन नम्बर दर्ज किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए दिनांक 29 जून 2020 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है। उक्त शस्त्र तिथि तक जिन शस्त्र लाईसेंसधारको द्वारा अभी तक अपने लाईसेंस पर यू0आई0एन0 नम्बर अंकित नहीं कराया हो तो प्रत्येक दशा में 29 जून 2020 से पहले यूआईएन नम्बर आवश्य अंकित करा लें।
Updated on:
26 Jun 2020 05:08 pm
Published on:
26 Jun 2020 05:05 pm
बड़ी खबरें
View Allमेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
