जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन कानून (यूएपीए) के तहत मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, जाकिर-उर-रहमान लखवी और हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित किया है। इसके अलावा इन चारों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है।
गौरतलब है कि जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर भारत में पांच आतंकी हमले को अंजाम देने का आरोप है। इतना ही नहीं इसी साल मई में मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया था।
यहां आपको बता दें कि यूएपीए कानून को हाल ही में समाप्त हुए संसद सत्र में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति विशेष को कब आतंकवादी घोषित किया जाएगा, इसका प्रावधान है। इसके तहत, कोई व्यक्ति आंतकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है या उसमें भाग लेता है तो उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इस कानून में पहला अमेंडमेंट 2004 के अंत में आया था जब यूपीए सरकार थी। दूसरा संशोधन 2008 में और तीसरा अमेंडमेंट 2013 में आया था।