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CBI घूसकांडः राकेश अस्थाना पर घूस लेने का आरोप लगाने वाले सतीश सना को सीबीआई का समन, तीन अदालतों में सुनवाई आज

CBI घूसकांडः राकेश अस्थाना पर घूस लेने का आरोप लगाने वाले सतीश सना को सीबीआई का समन, तीन कोर्ट में सुनवाई
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नई दिल्ली

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Dheeraj Sharma

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Updated: 29 Oct 2018, 12:01 PM IST

Sabarimala Temple

Supreme Court

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में चल रही लड़ाई अब कोर्ट पहुंच चुकी है। आज इस मामले को लेकर तीन कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच सीबीआई ने राकेश अस्थाना पर 3 करोड़ की घूस लेने का आरोप लगाने वाले सतीश साना को समन जारी कर दिया है। सतीश सना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी भी दी है।

इससे पहले राकेश अस्थाना में अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बिल्कुल गलत है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 29 अक्टूबर तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इस मामले में दूसरी सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में होगी।

पटियाला हाउसकोर्ट में सुनवाई
दूसरी तरफ देवेंद्र कुमार की याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। देवेंद्र ने याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR गलत है। बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने ही देवेंद्र को सात दिन के लिए रिमांड पर भेजा था। इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट के दरवाजा खटखटाया है। देवेंद्र पर भी इस घूंस कांड में शामिल होने का आरोप है।

सुप्रीम कोर्ट में भी होगी सुनवाई
घूसकांड मामले की तीसरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। राकेश अस्थाना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और केंद्र सरकार की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को गलत बताया है। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को ही याचिका दायर करना चाहा था लेकिन दूसरे सुनवाई के चलते ऐसा हो नहीं पाया।

आलोक वर्मा पर अस्थाना ने लगाया आरोप
बता दें कि अस्थाना के खिलाफ केस दर्ज होने से पहले अपने बॉस आलोक नर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सूत्रों का कहना है कि अस्थाना ने 24 अगस्त को कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अलोक वर्मा के खिलाफ 10 भ्रष्टाचार के मामले गिनाए थे। इस पत्र में ये भी लिखा था कि सना ने इस मामले से बचने के लिए सीबीआई प्रमुख को दो करोड़ रुपये दिए थे। सूत्रों के अनुसार यह शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास भेजी गयी जो इस मामले की जांच कर रहा है।