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दिल्ली के मंत्री ने विक्रेताओं को दी चेतावनी, आपात स्थिति में कालाबाजारी करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

कोविड-19 के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयों को ओवरचार्ज करने वाले खुदरा विक्रेताओं या वितरकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

नई दिल्लीApr 20, 2021 / 11:06 am

Mohit Saxena

Imran Hussain

Imran Hussain

नई दिल्ली। दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन (Imran Hussain) ने सोमवार को अधिकारियों को कोविड-19 (Covid-19) के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयों,ऑक्सीजन समेत वस्तुओं को ओवरचार्ज करने वाले खुदरा विक्रेताओं या वितरकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
अनुचित लाभ उठाने की अनुमति नहीं

मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर केमिस्ट, खुदरा विक्रेताओं या व्यापारियों को स्वास्थ्य संकट का अनुचित लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कानून के अनुसार हिंसा करने वालों और बकाएदारों से सख्ती से निपटारा करना चाहिए।
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व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई और सूचित के निर्देश दिए

उन्होंने एक जिलेवार प्रवर्तन दल के गठन का निर्देश दिया है। इसका संपर्क जनता की सुविधा के लिए विभाग या दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित होना चाहिए। हुसैन ने वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में दैनिक आधार पर फील्ड स्टाफ द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने और अपने कार्यालय में रोजाना शाम 5 बजे तक एक रिपोर्ट भेजने के अलावा व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई के बारे में सूचित करने के भी निर्देश दिए।
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पैकेज्ड कमोडिटी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करें

हुसैन ने कहा, “मैं रसायनज्ञों, खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों और निर्माताओं से अपील करता हूं कि वे पैकेज्ड कमोडिटी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करें और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए ओवरचार्जिंग से बचें। इससे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरकार को मदद मिल सकेगी।
पैकेज्ड कमोडिटी नियमों के अंतर्गत पैकेज्ड कमोडिटीज पर निर्माता/पैकर/आयातक का नाम और पता,उत्पाद का सामान्य नाम, शुद्ध मात्रा, निर्माण और प्री-पैकिंग का महीना और वर्ष एवम उसकी वैधता, एमआरपी (सभी करों को मिलाकर) और उस व्यक्ति का नाम,पता,टेलीफोन नंबर जिसे उपभोक्ता शिकायत के मामले में संपर्क कर सकता है।

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