
लॉकडाउन में मिली रियायत हुई खत्म, 20 अप्रैल से करना होगा टोल टैक्स का भुगतान
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) की रोकथाम के मद्देनजर लागू किए गए लॉकडाउन ( Lockdown in India ) में सोमवार से कुछ राहत प्रदान की जाएगी।
भारत सरकार ( Indian government ) ने यह फैसला लोगों की जरूरतों और अर्थव्यवस्था को गति देने को ध्यान में रखते हुए लिया है।
लॉकडाउन में मिलने वाली इस छूट के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( NHAI ) कल यानी 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स ( toll tax ) की वसूली शुरू कर देगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ( Ministry of Road Transport and Highways ) ने इस संबंध में एनएचएआई को एक पत्र भी लिखा है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 20 अप्रैल, 2020 से टोल टैक्स की वसूली की जानी चाहिए।
असल में 25 मार्च को सरकार ने र लागू लॉकडाउन के कारण टोल टैक्स की वसूली पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी थी।
इसका मकसद आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में छूट प्रदान करना था। आपको बता दें कि 11 और 14 अप्रैल को एनएचएआई ने अपने मंत्रालय को पत्र लिखा था।
इस पत्र में एनएचएआई ने टोल टैक्स वसूली से रोक हटाने पर जोर दिया था। पत्र में एनएचएआई की ओर से कहा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई कामकाज को 20 अप्रैल से अनुमति दे दी है।
एनएचएआई के अनुसार टोल टैक्स की वसूली सरकार को मिलने वाला राजस्व का बड़ा श्रोत है। इसके साथ ही इसका खुद एनएचएआई को भी लाभ होता है।
वहीं, रेटिंग एजेंसी इक्रा ने खुलासा किया है कि लॉकडाउन से एनएचएआई को 1822 करोड़ रुपए का फटका लगा है।
वहीं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है।
एआईएमटीसी ने कहा है कि सरकार का उददेश्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को जारी रखना है और यह काम हमारा समुदाय तमाम बाधाओं के बावजूद कर रहा है। ऐसे में हमें टोल टैक्स से छूट मिलनी चाहिए।
Updated on:
20 Apr 2020 07:39 am
Published on:
19 Apr 2020 05:36 pm
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