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शारदा चिटफंड मामले में SC का CBI को निर्देश, ‘कोर्ट को बताएं क्यों दी जाए राजीव कुमार को हिरासत में लेने की इजाजत’

locationनई दिल्लीPublished: Apr 30, 2019 12:36:23 pm

Submitted by:

Shweta Singh

शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सोमवार को हुई सुनवाई
कोर्ट ने CBI से मांगा जवाब
बुधवार को होगी याचिका पर अगली सुनवाई

supreme court of india

नई दिल्ली। शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया है कि वो ऐसे तथ्य या सबूत पेश करें जिससे कोर्ट उन्हें कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हिरासत में लेने की अनुमति दे सके। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की है।

CBI ने मांगी थी हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति

CBI ने राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी, जिसपर आज शीर्ष अदालत ने सुनवाई की। बता दें कि इससे पहले कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाबी हलफनामा दायर कर कहा था कि CBI भाजपा नेता मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय के कहने पर कार्रवाई कर रही है। यही नहीं इस अपने इस दावे के साथ उन्होंने सबूत के तौर पर एक ऑडियो क्लिप भी कोर्ट में सौंपी थी।

https://twitter.com/ANI/status/1123113455786110978?ref_src=twsrc%5Etfw

सबूत मिटाने का आरोप

आपको याद दिला दें कि CBI ने राजीव कुमार पर शारदा चिटफंट केस के सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। इसी सिलसिले में जांच एजेंसी ने कुमार की गिरफ्तारी की मांग की है। CBI ने अपनी याचिका में कहा था कि राजीव कुमार SIT प्रमुख रहते हुए आरोपी लोगों को बचाया और मामले से जुड़े सबूत नष्ट किए हैं।

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