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कसौली में लेडी ऑफिसर की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को होगी मामले की सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार को निर्देश दिया कि इसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के सामने रखा जाए

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kasauli murder

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के कसौली में अदालत के आदेश पर चलाये जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक सहायक शहर नियोजन अधिकारी की हत्या के बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख रखे जाने का आदेश दिया।

अदालत ने खुद लिया संज्ञान

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार को निर्देश दिया कि इसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के सामने रखा जाए ताकि इसे उपयुक्त बेंच को सौंपा जा सके। जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने नारायणी गेस्ट हाउस के मालिक विजय ठाकुर द्वारा सहायक टाउन प्लानर शैल बाला शर्मा को गोली मारने की घटना को "बेहद गंभीर" मामला बताते हुए कहा कि ऑफिसर शर्मा अदालत के आदेश को लागू करने के लिए कसौली में थीं। खंडपीठ ने सीजेआई मिश्रा से कल गुरुवार को मामले पर विचार करने के लिए अनुरोध किया।

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यह था मामला

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को राज्य सरकार को सोलन के कसौली और धर्मपुर के 13 होटलों के अवैध ढांचों को गिराने का निर्देश दिया था और इस उद्देश्य से चार टीम गठित की थीं। पुलिस ने कहा कि नारायणी गेस्ट हाउस के मालिक विजय कुमार ने अभियान दल पर गोली चला दी जिसमें सहायक ग्राम एवं नगर नियोजन अधिकारी शैलबाला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि गुलाब सिंह नामक एक सहायक गंभीर रूप से घायल हो गया।

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अधिकारियों ने कहा कि सुश्री शैलबाला अतिक्रमण हटाओ दस्ते के एक दल का नेतृत्व कर रही थी। इस दौरान होटल मालिकों ने अतिक्रमण अभियान को जबरदस्ती रोक दिया और दस्ते को धमकाने की कोशिश की। इसी क्रम में फायरिंग की गई। आरोपी होटल मालिक गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापे मारी कर रही है।कसौली में नारायणी होटल के इस मालिक ने अवैध निर्माण किया था। जब महिला अधिकारी शैलबाला और उनकी टीम अवैध निर्माण हटाने पहुंचीं तो वहां होटल के स्टाफ और मालिक से उनकी कहासुनी होने लगी। इसी दौरान होटल के मालिक विजय ठाकुर ने महिला अधिकारी पर फायरिंग कर दी।