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मुरादाबाद

मोहम्मद शमी को मिली बड़ी राहत, हसीन जहां मामले में कोर्ट ने सुनाया यह बड़ा फैसला

कोर्ट ने माना घरेलू उत्पीड़न का शिकार नहीं हुई हसीन जहां, शमी नहीं देंगे गुजारा भत्ता

मुरादाबादAug 18, 2018 / 09:38 am

lokesh verma

Mohammad Shami

मोहम्मद शमी को मिली बड़ी राहत, हसीन जहां मामले में कोर्ट ने सुनाया यह बड़ा फैसला

अमरोहा. क्रिकेटर माेहम्मद शमी और हसीन जहां मामले में कोलकाता की कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने हसीन जहां की याचिका पर अंतरिम फैसला सुनाते हुए कहा है कि माेहम्मद शमी केवल बेटी आएरा को 80 हजार रुपये मासिक खर्च अदा करेंगे। बता दें कि हसीन जहां ने पति मोहम्मद शमी तथा ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न और जेठ पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। साथ ही मोहम्मद शमी से गुजारा भत्ता के रूप में दस लाख रुपये की मांग की थी। अदालत ने हसीन जहां की इस मांग को खारिज कर दिया है। वहीं हसीन जहां को प्रथम दृष्टया घरेलू उत्पीड़न का शिकार भी नहीं माना है।
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उल्लेखनीय है कि हसीन जहां ने क्रिकेटर पति मोहम्मद शमी व उनके परिजनों के खिलाफ फेसबुक पर मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं हसीन जहां ने जेठ हसीब अहमद पर दुष्कर्म व पति तथा अन्य ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराते हुए खुद को घरेलू उत्पीड़न का शिकार बताया था। साथ ही कोलकाता की अलीपुर अदालत में 10 लाख प्रति माह गुजारा भत्ता दिलाने की याचिका दायर की थी। हसीन का आरोप था कि मोहम्मद शमी से उसकी दूसरी शादी हुई है और उसके पहली शादी से दो बेटियां हैं। इसके बारे में शमी के परिवार को पूरी जानकारी थी। उनको कोई एतराज नही था, लेकिन शादी के बाद से उसके परिवार वालों ने उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
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हसीन जहां ने यह भी आरोप लगाया कि शमी के संबंध पाकिस्तानी युवती समेत अन्य कई महिलाओं से हैं। शमी भारतीय क्रिकेट टीम का स्थायी सदस्य है और 10 करोड़ रुपए सालाना कमाता है। उसके पास 300 बीघा जमीन, फ्लेट्स और काफी संपत्ति है। इसलिए शमी हसीन को सात लाख और आएरा को 3 लाख महीना अंतरिम भरण पोषण के रूप में आसानी से दे सकते हैं। सुनवाई के दौरान शमी ने अपने वकील के माध्यम से कहा था कि वह टीम का स्थायी सदस्य नहीं है और उसकी कोई स्थायी आमदनी भी नहीं है। बल्कि उसकी आमदनी उसके प्रदर्शन पर निर्भर करती है। शमी ने कहा था कि हसीन जहां उसे परेशान कर रही है, जिससे उसका प्रदर्शन भी प्रभावित हुआ। उसने हसीन को 35 लाख का मकान और काफी सारे महंगे उपहार दिए हैं। हसीन खुद एक मॉडल हैं और काफी पैसे कमाती है। साथ ही शमी ने आरोप लगाया था कि हसीन उसके सारे फाइनेंस एकाउंट को अपने कब्जे में लेना चाहती थी और पहली शादी के बारे में भी छिपाया था। सबूत के तौर पर उन्होंने अपनी शादी के प्रमाण पत्र की कॉपी लगाई है, जिस पर हसीन जहां ने खुद को अविवाहित लिखा है। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट-3 नेहा शर्मा ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया हसीन ने कोई भी ऐसा सुबूत दाखिल नहीं किया है, जिससे साबित हो सके कि शमी या अन्य आरोपियों ने उसके साथ घरेलू उत्पीड़न किया है। लिहाजा अदालत ने अंतरिम आदेश करते हुए केवल बेटी आएरा उर्फ बेबो को 80 हजार रुपये मासिक अंतरिम खर्चे के रूप में अग्रिम आदेश तक हर महीने की 10 तारीख को अदा करने का आदेश किया है। हसीन जहां को कोई भी गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा।
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