
कोयला आवंटन घोटाला
Maharashtra Coal Block Scam: महाराष्ट्र में कोयला ब्लॉक आंवटन में अनियमितताओं से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एचस गुप्ता (HC Gupta) को तीन साल और कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा (KS Kropha) को दो साल की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में नागपुर स्थित प्राइवेट कंपनी के निदेशक (Director) को भी जेल की सजा सुनाई गयी है।
निचली अदालत ने आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के लिए ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके तत्कालीन निदेशक मुकेश गुप्ता (Mukesh Gupta) को भी दोषी ठहराते हुए चार साल जेल की सजा सुनाई है। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कराई गयी थी. इस मामले में सभी को पिछले हफ्ते दोषी ठहराया गया था। यह भी पढ़े-Maharashtra: ट्रेन में सफर के दौरान बिगड़ी तबीयत, तो प्राइवेट हॉस्पिटल करेगी इलाज, रेलवे ने शुरू की ये अनोखी पहल
इससे पहले सीबीआई ने कोयला ब्लॉक आंवटन घोटाला से जुड़े गुप्ता और क्रोफा के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। वहीँ, बचाव पक्ष के वकील ने दोषियों के की अधिक उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए उन सभी को कम से कम सजा देने की अपील की थी।
इस मामले में दोनों वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गलत सूचना देकर कोयला ब्लॉक आवंटन हासिल किया था।
कोर्ट ने 29 जुलाई को दोनों पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों गुप्ता और क्रोफा को आपराधिक साजिश रखने, विश्वास तोड़ने, धोखाधड़ी करने और भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया था। आज का आदेश कोयला घोटाला मामलों में 11वीं सजा है।
Updated on:
08 Aug 2022 12:23 pm
Published on:
08 Aug 2022 12:07 pm
