
FDA कमिश्नर आईएएस तुकाराम मुंढे (Photo: X/@KalamCenter)
FDA Raid: महाराष्ट्र में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ आईएएस तुकाराम मुंढे की एफडीए (FDA) ने बड़ा अभियान चलाया है। राज्यभर में की गई जांच के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA Action) ने 5 होटल और रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित कर दिए, जबकि प्रतिबंधित उत्पादों और अन्य खाद्य सामग्री समेत करीब 25 लाख रुपये का सामान जब्त किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने की वजह से की गई।
एफडीए ने मंगलवार को मुंबई समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 31 होटल, रेस्टोरेंट, सड़क किनारे खाने-पीने की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान 22 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि गंभीर खामियां मिलने पर 5 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।
मुंबई के मालाड पश्चिम स्थित होटल राधा (Hotel Radha) में FDA अधिकारियों को गंभीर स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा संबंधी खामियां मिलीं। जांच के दौरान एक बड़ा चूहा किचन में आते हुए देखा गया, जबकि एक अन्य चूहा छत के पास नजर आया। इसके अलावा होटल में कचरा निपटान और सफाई की उचित व्यवस्था भी नहीं पाई गई। इसके बाद विभाग ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत होटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया।
कुर्ला स्थित 'जनता तवा एंड ग्रिल' (Janata Tawa and Grill) का लाइसेंस भी निलंबित किया गया। अधिकारियों को यहां कच्चा मांस प्लास्टिक की थैलियों में रखा हुआ मिला, जिनमें तरल जमा हुआ था। जांच में किचन में कचरे के उचित निपटान की व्यवस्था भी अपर्याप्त पाई गई। इसके अलावा खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों के पास सही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं थे।
खारघर स्थित 'सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग' (Saraswati College of Engineering) में संचालित कैंटीन के खिलाफ भी एफडीए ने कार्रवाई की। यहां खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और पेस्ट-कंट्रोल से जुड़ी कमियां पाई गईं। इसके बाद कैंटीन का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
एफडीए ने राज्य के मुंबई, कोंकण, पुणे और छत्रपति संभाजीनगर डिवीजनों में 8 प्रतिष्ठानों से गुटखा, पान मसाला, फ्लेवर्ड सुपारी और अन्य प्रतिबंधित उत्पाद जब्त किए। इनकी कुल कीमत करीब 11.40 लाख रुपये बताई गई है। इस कार्रवाई के दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार, 8 एफआईआर दर्ज और 6 प्रतिष्ठानों को सील किया गया।
इसके अलावा एफडीए ने करीब 14,552 किलो दूध और डेयरी उत्पाद, बेकरी सामग्री तथा अन्य खाद्य पदार्थ भी जब्त किए। इनकी अनुमानित कीमत करीब 13.90 लाख रुपये है। कुछ प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है।
एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने कहा कि शुद्ध और सुरक्षित भोजन तक पहुंच नागरिकों का अधिकार है। इसी उद्देश्य से विभाग द्वारा 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है।
एफडीए ने होटल, रेस्टोरेंट और अन्य फूड बिजनेस संचालकों को खाद्य पदार्थों की उचित स्टोरेज, तापमान नियंत्रण, साफ-सफाई, कचरा निपटान और कीट नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Updated on:
20 Aug 2026 10:30 am
Published on:
20 Aug 2026 10:23 am
