
मुंगेली में ब्लैकमेलिंग का खौफनाक अंत (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में ब्लैकमेलिंग से परेशान पति-पत्नी द्वारा युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, युवक के पास महिला का आपत्तिजनक वीडियो था और वह उसे वायरल करने की धमकी देकर कथित तौर पर ब्लैकमेल कर रहा था। इससे परेशान महिला ने अपने पति को इसकी जानकारी दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर युवक को घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। मामला चिल्फी थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, करीब तीन साल पहले अरुण पटेल (24), मुकेश पटेल (34) और उसकी पत्नी मनीषा पटेल (27) मजदूरी के सिलसिले में महाराष्ट्र गए थे। तीनों एक ही कमरे में रहते थे। इसी दौरान अरुण और मनीषा के बीच संबंध बने। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान अरुण ने मनीषा के मोबाइल से उनका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था।
गांव लौटने के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि अरुण वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मनीषा को परेशान करने लगा। मनीषा ने इसकी जानकारी अपने पति मुकेश को दी। पुलिस के मुताबिक, पति-पत्नी ने अरुण को समझाने की कोशिश की, लेकिन कथित तौर पर धमकियां जारी रहीं। इसके बाद दोनों ने उसकी हत्या की योजना बनाई।
पुलिस के मुताबिक, योजना के तहत दंपती ने 30 जुलाई की रात अरुण को अपने घर बुलाया। वहां उसे दूध दिया गया, जिसमें नींद की दवा मिलाई गई थी। दूध पीने के बाद अरुण के बेहोश होने पर दोनों ने गमछे से उसका गला दबा दिया। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई।
हत्या के बाद दंपती ने अरुण का शव रामचंद्र पटेल के घर के पास सड़क किनारे फेंक दिया। इसके बाद उसका मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल गमछा मनियारी नदी में फेंक दिया गया। अगले दिन अरुण का शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने अलग-अलग पहलुओं से जांच की और साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ की।
जांच के दौरान पुलिस ने मुकेश पटेल और मनीषा बाई पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 103, 238(ए) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। 17 अगस्त को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और हत्या से जुड़े साक्ष्यों व घटनाक्रम की पुष्टि की जा रही है।
Updated on:
18 Aug 2026 03:51 pm
Published on:
18 Aug 2026 03:51 pm
