नहीं मिलेगी कर्ज
आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों से यह भी कहा है कि वे 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक के एक्सपोजर वाले अपने कॉरपोरेट उधारीकर्ताओं को सलाह दें कि वे 30 जून, 2020 तक या इससे पहले एलईआई कोड हासिल कर लें और उसे मुहैया करा दें। भारतीय बीमा विनियामक ने आगे कहा है कि जो उधारीकर्ता एलईआई कोड हासिल नहीं करते हैं, उन्हें ऋण नवीनीकरण या संवर्धन जारी न किया जाए और एलईआई कोड के बगैर नए ऋण मंजूर न किए जाएं।