
मुजफ्फरनगर. विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट ने एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या करने के मामले में हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने हत्यारे पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मंगलवार को मासूम की हत्या करने वाले युवक तंजीम को दोषी करार दिया था और उसे सजा सुनाई है।
दरअसल, मामला मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र का है। जहां एक युवक ने 15 जुलाई 2016 अपने ही मोहल्ले की एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची को एक कूड़ा प्लांट में ले जाकर उसके साथ जबरन रेप का प्रयास किया और उसके बाद मासूम के सिर पर पत्थर मारकर कुचल दिया था। आरोपी बच्ची को अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गया था। बच्ची के परिजनों ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
बच्ची के पिता ने बताया था कि वह मजदूर है और जुमे की नमाज के बाद जब घर पहुंचा तो अपनी 7 साल की बच्ची को घर में ना पाकर अपनी पत्नी से बच्ची के बारे में पूछा। पत्नी ने बताया कि पड़ोसी तंजीम उसे टॉफी दिलाने ले गया है। काफी देर तक बेटी वापस नहीं आई तो उसे तलाशा गया। घर के बाहर निकले तो घर के पीछे ए-टू-जेड प्लांट से उनकी बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचे तो बच्ची घायल अवस्था में पड़ी थी। परिजन उसे तुरंत इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले गए। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
बता दें कि मामला तभी से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी की पाॅक्सो कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियुक्त तंजीम को मासूम बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश के बाद हत्या में दोषी करार देते हुए उसे धारा 302 में आजीवन कारावास और 20 हजार का अर्थदंड, धारा 376 व 511 में 10 साल की सजा और 5/18 पाॅक्सो एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई है। हत्यारे को सजा मिलने के बाद मृतक बच्ची का पिता कोर्ट के फैसले से खुश नजर आया।
Updated on:
19 Sept 2019 03:18 pm
Published on:
19 Sept 2019 09:56 am
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