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मासूम बच्ची से किया था जंगल में दुष्कर्म अब सलाखों के पीछे कटेगा आरोपी का जीवन

थाना करेली क्षेत्र में में हुई थी 2018 में घटना, न्यायालय ने सुनाया फैसला

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स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट ने दिए यह निर्देश

नरसिंहपुर . द्वितीय अपर सत्र न्यायालय संतोषी वासनिक की न्यायालय द्वारा आरोपी संतोष कहार निवासी साहपुर थाना करेली को भादवि की धारा 363 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए अर्थदंड, 366 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपए अर्थदंड, 376(2) में आजीवन कारावास व पांच हजार अर्थदंड, 376(2-आई) में आजीवन कारावास व ५ हजार का अर्थदंड, 5/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व ५ हजार का अर्थदंड, कुल २० हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ इन्द्रमणि गुप्ता ने बताया कि २२ अगस्त २०१८ को प्रार्थिया की मां बकरी चराने गई थी, एवं पापा नदी पर मुंह हाथ धोने के लिए गये थे। वह घर पर अपने भाई के साथ अकेली थी, तो वह अपने भाई को घर पर छोड़कर घर के सामने मेन रोड पर खेलने चली गई थी। शाम करीब 5 बजे आरोपी संतोष कहार बाइक से आया और बाइक पर प्रार्थिया को जंगल ले गया। यहां उसके साथ गलत काम किया। शिकायत पर आरोपी संतोष के विरूद्ध भादवि की धारा 376(2), 376(2-आई), 366ए, 363, 3/4, 5/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आरोपी संतोष को आजीवन कारावास एवं २० हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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