
CJP Tiranga Rally Delhi (Photo-IANS)
नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की 'लहरा दो तिरंगा' रैली से पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल पार्क और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया है। वहीं, यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए कई सड़कों पर डायवर्जन की तैयारी की गई है। पुलिस ने CJP संस्थापक अभिजीत दीपके को नोटिस जारी कर बिना अनुमति प्रदर्शन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने प्रदर्शन से पहले सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा और हालात पर नजर रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।
सेंट्रल पार्क के गेट नंबर-1 के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि पालिका बाजार के गेट नंबर-2 के पास सशस्त्र सीमा बल के जवानों की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी स्पेशल सेल नर्रा चैतन्य ने कहा कि सुरक्षा के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है।
दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार, कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क की कुछ सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। जरूरत पड़ने पर मौजूदा स्थिति के अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा। पुलिस ने लोगों को यात्रा की योजना पहले से बनाने, पर्याप्त समय लेकर निकलने और संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। साथ ही, यातायात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
पुलिस ने अभिजीत दीपके को जारी नोटिस में सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात जाम और कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। नोटिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर शाम 5 बजे कनॉट प्लेस में जुटने की अपील की गई थी, जबकि प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए कानूनी अनुमति नहीं ली गई थी।
पुलिस ने कहा कि कनॉट प्लेस व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र है और यहां प्रवेश तथा बाहर निकलने के रास्ते सीमित हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से भीड़ प्रबंधन और आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने में परेशानी हो सकती है। इससे दुकानदारों, कर्मचारियों और व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है।
दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों का हवाला देते हुए चेतावनी दी है कि इनके उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धाराओं 29 से 33 का उल्लेख करते हुए नोटिस में दीपके को संबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन, जुलूस या रैली आयोजित नहीं करने, हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाली वस्तुएं नहीं ले जाने और लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
Updated on:
16 Oct 2026 04:40 pm
Published on:
16 Oct 2026 04:40 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
