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पूर्व विधायक पीसी जार्ज को बड़ी राहत, हेट स्पीच के मामले में केरल हाईकोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानत

locationनई दिल्लीPublished: May 27, 2022 04:51:48 pm

Submitted by:

Archana Keshri

केरल हाई कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में पूर्व विधायक और केरल के वरिष्ठ नेता पीसी जॉर्ज को जमानत दे दी। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार को विधायक की जमानत रद्द कर दी थी। मगर अब केरल हाईकोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई की, जिसके बाद उन्हे एक शर्त पर जमानत पर रिहा किया जा रहा है।

पूर्व विधायक पीसी जार्ज को बड़ी राहत, हेट स्पीच के मामले में केरल हाईकोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानत

पूर्व विधायक पीसी जार्ज को बड़ी राहत, हेट स्पीच के मामले में केरल हाईकोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानत

केरल के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक पीसी जार्ज को बड़ी राहत मिली है। भड़काऊ औक नफरत फैलाने वाले भाषण देने के एक मामले में पीसीजॉर्ज को जमानत मिल गई है। जॉर्ज ने 29 अप्रैल को केरल के तिरुवनंतपुरम में एक हिन्दू धार्मिक सम्मेलन में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ऐसे भड़काऊ बयान देने के लिए उन्हें 14 दिन की न्यायायिक हिरासत में भेजा गया था। आज इस मामले में केरल हाई कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता को इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाएगा कि वह आगे फिर ऐसा कोई बयान नहीं देगें।
बता दें पीसी जॉर्ज को इससे पहले गुरुवार को केरल की एक अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हेट स्पीच मामले में उनकी जमानत रद्द होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने जॉर्ज को दी गई जमानत बुधवार को रद्द कर दी थी। पुलिस का आरोप था कि 1 मई को जमानत पर रिहा होने के बाद वरिष्ठ नेता ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। बेल रद्द होने के बाद उन्हें बुधवार की शाम को ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा बुधवार को उनकी जमानत रद्द कर दिए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि पूर्व विधायक भड़काऊ बयान देने के चलते इससे पहले दो बार गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले भी हाई कोर्ट एर्णाकुल जिले के वेन्नला स्थित मंदिर में उत्सव के दौरान की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी वाले मामले पर उन्हें अग्रिम जमानत दी थी।

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