
Lok Sabha Elections 2024: नो योर कैंडिडेट एप्लिकेशन से जानिए उम्मीदवार का है क्रिमिनल बैकग्राउंड
Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को महत्वपूर्ण जानकारी के साथ सशक्त बनाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को 'नो योर कैंडिडेट' (KYC) नाम से एक नया मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च करने की घोषणा की। नो योर कैंडिडेट (Know Your Candidate) एप्लिकेशन को एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया गया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया इस ऐप का उद्देश्य
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऐप का उद्देश्य मतदाताओं को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में खड़े चुनावी उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति और देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। हम एक नया मोबाइल एप्लिकेशन लेकर आए हैं जो मतदाताओं को यह पता लगाने में सक्षम करेगा कि लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए बोली लगाने वाले उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है या नहीं। एप्लिकेशन को 'नो योर कैंडिडेट' या 'केवाईसी' कहा जाता है।
क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को तीन बार करना होगा ये काम
इस एप्लिकेशन के साथ, मतदाता स्वतंत्र रूप से उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड और वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी सत्यापित कर सकते हैं। मतदाताओं के लिए सूचित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक पृष्ठभूमि (criminal background) वाले उम्मीदवारों को नामांकित करने वाले राजनीतिक दलों को उनके चयन के लिए तर्क प्रदान करना आवश्यक होगा। उम्मीदवारों को स्वयं भी अपने आपराधिक इतिहास का खुलासा करना अनिवार्य होगा, जिसे समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और टेलीविजन पर तीन बार प्रसारित किया जाएगा। चुनाव आयोग के प्रमुख ने कहा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को इस जानकारी को समाचार पत्रों में टेलीविजन पर तीन बार प्रकाशित या सार्वजनिक करना आवश्यक है।
टिकट देने वाली पार्टियों पर भी साधा निशाना
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ऐसे दागी उम्मीदवारों को टिकट देने वाली पार्टियों को यह बताना होगा कि उन्होंने अन्य, अधिक योग्य दावेदारों के बजाय उन्हें क्यों चुना। उन्हें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के चयन का आधार स्पष्ट रूप से बताना होगा। सीईसी ने कहा कि मतदाताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई हो, के साथ-साथ उनकी संपत्ति और देनदारियों के बारे में जानने का अधिकार है।
Updated on:
17 Mar 2024 08:34 am
Published on:
17 Mar 2024 08:33 am
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