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मुरादाबाद सर्किट हाउस रोड पर नमाज पढ़ने पर सपा नेता पर FIR, कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया

Moradabad Namaz Video Viral: मुरादाबाद के सरकारी सर्किट हाउस परिसर में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया। हिंदू संगठन की शिकायत पर सपा जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ BNS की धारा 285 और 292 में FIR दर्ज हुई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कार्रवाई पर सवाल उठाए।
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भारत

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Ashib Khan

Sep 05, 2026

Moradabad Circuit House Controversy

सपा नेता हाजी मोहम्मद उस्मान के नमाज पढ़ने पर विवाद हुआ खड़ा (Photo-X @MuslimVoiceCell)

Haji Mohammad Usman FIR: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सरकारी सर्किट हाउस परिसर में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक हिंदू संगठन ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 

हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उस्मान बिलारी से सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के चाचा बताए जा रहे हैं। सपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। इस पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। 

क्या है पूरा मामला?

घटना गुरुवार, 3 सितंबर की बताई जा रही है। मुरादाबाद के सर्किट हाउस में सपा नेताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव सरकारी प्रोटोकॉल के तहत सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे और उन्होंने स्थानीय सपा नेताओं के साथ बैठक की थी।

बताया जा रहा है कि बैठक खत्म होने के बाद हाजी मोहम्मद उस्मान सर्किट हाउस से बाहर आए और परिसर में लॉन के पास एक खड़ी कार के नजदीक नमाज पढ़ी। इस दौरान बनाए गए वीडियो को कथित तौर पर सपा के ही एक कार्यकर्ता ने रिकॉर्ड किया था।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सामने आया और देखते ही देखते वायरल हो गया। इसके बाद सरकारी परिसर में धार्मिक गतिविधि को लेकर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे व्यक्ति की धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला बताया, जबकि कुछ ने सरकारी संपत्ति पर नमाज पढ़ने को लेकर सवाल उठाए।

किन धाराओं में दर्ज हुई FIR?

पुलिस ने हाजी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 और 292 के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 285 सार्वजनिक रास्ते या आवागमन में खतरा या बाधा पैदा करने से संबंधित है, जबकि धारा 292 सार्वजनिक उपद्रव (Public Nuisance) से जुड़ी है। रिपोर्टों के मुताबिक, FIR में सर्किट हाउस परिसर में सड़क के पास नमाज पढ़ने को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है।

पवन खेड़ा ने उठाए सवाल

नमाज पढ़ने पर सपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए एफआईआर को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने हाजी मोहम्मद उस्मान की पहचान और उनके राजनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं।

खेड़ा ने लिखा कि उस्मान सपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के चाचा हैं और मुस्लिम हैं। उन्होंने इस मामले पर अपनी नाराजगी जताते हुए इसे शर्मनाक बताया।

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