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1.25 लाख की रिश्वत लेते धराया पार्षद पति, महिला पार्षद पर भी भ्रष्टाचार का केस दर्ज

Bribe Case : लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला पार्षद के पति को 1.25 लाख रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टीम ने महिला पार्षद को भी आरोपी बनाया है।

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Bribe Case

Bribe Case : सरकार की तमाम सख्तियों और लोकायुक्त समेत देश कई कई जांच एजेंसियों की लगातार कार्रवाई के बावजूद मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला सूबे के नीमच से सामने आया है, जहां महिला पार्षद के पति 1.25 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है।

बत दें कि, महानिदेशक लोकायुक्त जयदीप प्रसाद के निर्देशन में, अनिल विश्वकर्मा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेशानुसार डीएसपी सुनील तालान और राजेश पाठक उप पुलिस अधीक्षक की लोकायुक्त की टीम ने आज दिनांक 23.11.2024 को नकुल जैन पिता नन्द कुमार जैन पता 106 राजस्व कालोनी नीमच से 1,25,000 रुपए नगद राशि की रिश्वत लेते हुए पार्षद पति साबिर मसूदी को रंगे हाथ पकड़ा।

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इस काम की मांगी रिश्वत

बताया जा रहा है कि रिश्वत की ये रकम शोरूम निर्माण में MOS का उल्लंघन में कारवाई नहीं करने के एवज में मांगी गई थी। यह राशि साबिर मसूदी ने अपनी पार्षद पत्नी रानी बी मसूदी के नाम पर मांगी गई थीं। खास बात ये है कि पार्षद की सहमति भी इसमें थी। आज जैसे ही साबिर मसूदी ने रिश्वत की राशि ली लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया।

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लोकायुक्त ने शुरु की कार्रवाई

साबिर मसूदी एवं पार्षद रानी बी मसूदी के विरुद्ध धारा 7, भ्र्ष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(संसोधन  2018 )के अधीन प्रकरण दर्ज क़र जांच में लिया गया। कारवाई जारी है। इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक हितेश लालावत, आरक्षक इसरार, श्याम शर्मा, उमेश जाटव, संदीप कदम समेत 10 सदस्यों की टीम ने भाग लिया।