इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा पश्चिम बंगाल पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भट्टाचार्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (1बी) (जनता को डराने या डराने की मंशा से), 506 (मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी) और 120बी (आपराधिक साजिश की सजा) के तहत मामला दर्ज (fir) किया गया था। उन्होंने बताया कि अभी कि प्रोफेसर को अभी हिरासत में नहीं लिया गया है।
प्रोफेसर अरिंदम भट्टाचार्य ने रखा अपना पक्ष दूसरी ओर प्रोफेसर अरिंदम भट्टाचार्य इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। प्रोफेसर का कहना है कि ने कहा मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता तृणमूल कांग्रेस का समर्थक है। फिलहाल मैं इस मामले में पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रहा हूं और उसके बाद ही मैं इस पर कानूनी सलाह लूंगा।
यह भी पढ़ें: क्या है पूरा मामला टीएमसी समर्थित वेस्ट बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एसोसिएशन ने भट्टाचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट की निंदा की। बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2012 में, जादवपुर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को मुख्यमंत्री को चिढ़ाते हुए एक कार्टून को कथित रूप से फॉरवर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।