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लॉकडाउन और सीलिंग में है बहुत फर्क, इन नंबरों पर फोन करने से ही मिलेगा राशन, दूध व फल-सब्जी

Highlights: -योगी सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों में हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं -इन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है -लॉकडाउन के बाद सीलिंग ने नियमों को और भी सख्त कर दिया है
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नोएडा

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Rahul Chauhan

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Updated: 9 Apr 2020, 3:51 PM IST

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नोएडा। कोरोना वायरस के मद्देनजर देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिन्हें ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश के जिन 15 जिलों में 6 या इससे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, उनमें हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं। इन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और यहां रहने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके बाद से यहां रहने वाले बाशिंदों के मन में कई सवाल हैं। आइए जानते हैं उनके जवाब।

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लॉकडाउन और सीलिंग में क्या फर्क होता है?

लॉकडाउन के दौरान आप एहतियात के साथ ही जरूरी सामान लेने के लिए अपने घर से बाहर जा सकते हैं। सरकार द्वारा लोगों को फल, सब्जियां, राशन, दूध, दवाइयों आदि लाने के लिए छूट दी गई थी। जरूरत के सामान की दुकानें लॉकडाउन में खुली रही। वहीं सीलिंग के दौरान लोगों को किसी भी स्थिति में घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। दूध-राशन, फल-सब्जी के लिए भी छूट नहीं दी गई है। इस दौरान सामान की सिर्फ होम डिलिवरी ही हो सकती है और सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही इन इलाकों में बैंक भी बंद रहेंगे। मीडियाकर्मियों को भी इन इलाकों में नहीं जाने दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

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कैसे मंगाएं जरूरत का सामान

सील क्षेत्रों में राशन, फल, सब्जी, दूध व दवाई आदि की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इस दौरान लोग प्राधिकरण और प्रशासन द्वारा जारी किए गए नंबरों पर फोन कर अपनी जरूरत का सामान मंगा सकते हैं। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रवार दुकानों को चिन्हित किया हुआ है। सामान की होम डिलिवरी के लिए प्रशासन के टोल फ्री नंबर 18004192211 पर या नोएडा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नंबर 8860032939 पर फोन किया जा सकता है। यहां से आपके क्षेत्र की संबधित दुकान का नबंर दे दिया जाएगा, जो सामान की होम डिलिवरी करेंगे।

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क्या बाहर जाने के लिए पास मिल सकेगा?

लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा लोगों को जरूरी काम से जिले से बाहर या जिले के अंदर के लिए पास जारी किए गए थे। इसे लेकर व्यक्ति किसी अति अवश्यक काम से घर से अपना वाहन लेकर निकल सकता था। लेकिन, अब जिन इलाकों को सील किया गया है वहां कोई भी बाहर नहीं जा सकता। साथ ही इन इलाकों में रहने वाले जिन लोगों को प्रशासन द्वारा पास जारी किेए गए थे, उन सभी को रद्द कर दिया गया है। इस दौरान सिर्फ स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के अधिकारियों को ही छूट रहेगी।

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आपात स्थिति में अस्पताल जाने के लिए क्या करें?

हॉटस्पॉट क्षेत्र में रहने वाले अगर किसी को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल जाना हो तो वह उसे एंबुलेंस या एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस वाहन से ले जाया जाएगा। इसके लिए किसी को भी निजी वाहनों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।