
मुरादाबाद। गर्मी शुरु होते ही बच्चों के स्कूलों में भी छुट्टियां शुरु हो जाती है। जिसके बाद अक्सर लोग घूमने या अपने रिश्तेदारों के घर जाना शुरु कर देते हैं। वहीं इस दौरान लोग ट्रेनों में खूब सारा सामान भी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन अब अगर कोई ऐसा करता पाया जाएगा तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा।
अब आप सोच रहे होंगे भला क्यों देना होगा जुर्माना तो बता दें कि रेलवे ने इसके लिए कुछ बदलाव किए हैं। जो कि लोगों को ट्रेन में सफर करने से पहले मालूम होने चाहिए। लोगों को इसके लिए जागरुक करने के लिए रेलवे द्वारा अभियान भी चलाया जाएगा। जिसमें बताया जाएगा कि यात्री किस क्लास में कितना सामान अपने साथ ट्रेन में ले जा सकते हैं।
दरअसल, अक्सर देखा जाता है कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्री अपने साथ काफी सामान लेकर यात्रा करते हैं। जिसके चलते कई बार अन्य यात्रियों के परेशानी बी होती है। लेकिन अब यात्री ऐसा नहीं कर सकेंगे। यदि अब कोई यात्री अधिक निर्धारित सामान से अधिक लगेज अपने साथ लेकर यात्रा करता है तो रेलवे इन पर जुर्माना लगाने जा रहा है।
बता दें कि रेलवे विभाग द्वारा तय किया गया है कि ट्रेन में निर्धारित सामान से ज्यादा लगेज रखने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं रेलवे विभाग यात्रियों को अभियान के जरिए जागरुक भी करेगा और बताएगा कि ट्रेन में किस श्रेणी में कितने किलोग्राम सामान निर्धारित है।
मुरादाबाद रेलवे स्टेशन मास्टर का कहना है कि कई यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं होती कि यात्रा करते हुए कितना सामान अपने साथ ले जाने की इजाजत है। इसके लिए अब जागरुकता अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर इसके बाद भी यात्री निर्धारित तयसीमा से अधिक सामान ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना निर्धारित दर का छह गुना शुल्क होगा।
स्टेशन मास्टर ने बताया कि रेलवे ने सभी श्रेणियों के लिए सामान के लिए किलोग्राम निर्धारित कर दिया है। इसके तहत जनरल कोच में 35 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है, जिसमें 10 किलोग्राम पर छूट है। स्लीपर कोच में 40 किलोग्राम तक सामान, एसी थ्री टियर और एसी टू टियर में 40 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकता है। इन तीनों ही श्रेणियों में 10 किलोग्राम सामान पर छूट है। इसके अलावा एसी फर्स्ट टियर में यात्रियों द्वारा 70 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकता है, जिसमें 15 किलोग्राम छूट के दायरे में है।
Updated on:
7 Jun 2018, 4:43 PM IST
Published on:
7 Jun 2018, 3:37 PM IST
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