scriptइस बाहुबली पूर्व सांसद को सुप्रीम कोर्ट ने दिया तगड़ा झटका, लोकसभा चुनाव से पहले नहीं आ पाएगा जेल से बाहर | supreme court not granted bail to bahubali leader dp yadav | Patrika News

इस बाहुबली पूर्व सांसद को सुप्रीम कोर्ट ने दिया तगड़ा झटका, लोकसभा चुनाव से पहले नहीं आ पाएगा जेल से बाहर

locationनोएडाPublished: Feb 09, 2019 10:46:27 am

Submitted by:

lokesh verma

बहुचर्चित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे बाहुबली नेता की जमानत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

DP Yadav

इस बाहुबली पूर्व सांसद को सुप्रीम कोर्ट ने दिया तगड़ा झटका, लोकसभा चुनाव से पहले नहीं आ पाएगा जेल से बाहर

नोएडा. लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के बाहुबली पूर्व सांसद डीपी यादव पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है। गाजियाबाद विधायक महेंद्र सिंह भाटी बहुचर्चित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे बाहुबली नेता डीपी यादव को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। यहां बता दें कि डीपी यादव ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोर्इ की पीठ ने उनकी अर्जी को ठुकराते हुए कहा है कि अपराध गंभीर है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है। हालांकि उन्हें जेल में ही मेडिकल सुविधा दी जा सकती है।
यह भी पढ़ें

17वीं मंजिल से गिरी सेल की महिला सहायक महाप्रबंधक, मौत के बाद मचा हड़कंप

उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद के राजनगर में रहने वाले बाहुबली नेता डीपी यादव 4 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुका है। वह कई बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुका है। आरोप है कि डीपी यादव अपने साथियों के साथ 13 सितंबर 1992 को दादरी सीट से विधायक महेंद्र भाटी और उनके दोस्त उदय प्रकाश की दादरी रेलवे क्रॉसिंग पर एके-47 से भूनकर हत्या कर दी थी। इस मामले में सीबीआर्इ कोर्ट ने डीपी यादव समेत चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। डीपी यादव इस बहुचर्चित हत्याकांड में देहरादून की जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है।
यह भी पढ़ें

जिस SSP को देख पत्रकार का निकला था टॉयलेट, उन्हीं के साथ बैठा करोड़ों का ठग, पता चलते ही…

हाल ही में देहरादून जेल में बंद डीपी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अर्जी दी थी, जिस पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोर्इ की पीठ ने सुनवार्इ करते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। डीपी यादव की अर्जी पर सुनवार्इ करते हुए मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि डीपी यादव का अपराध गंभीर है। इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है। हालांकि पीठ ने डीपी यादव को जेल में ही मेडिकल सुविधा देने की बात कही है। कोर्ट ने देहरादून जेल प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा है कि डीपी यादव के स्वास्थ्य का ख्याल रखना सुनिश्चित करें।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो