पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 (अपमान करने के उद्देश्य से उकसाना), 353(1) (सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान) और 356(1) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया है। चुकी घटना दिल्ली के संसद मार्ग (Samsad Marg / Parliament Street) थाना क्षेत्र की है, इसलिए नोएडा पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए 'जीरो एफआईआर' दर्ज कर केस आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है।