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ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सावधान! बिहार सरकार ने शुरू की अनोखी पहल, आम लोगों को दी खास ताकत

Bihar Traffic Rules:  बिहार में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग ने एक अनोखी पहल शुरू की है। जिसके तहत अब सड़क पर चलने वाला हर आम इंसान नियम तोड़ने वालों पर सीधे कार्रवाई करवा सकेगा।

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पटना

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Anand Shekhar

May 25, 2026

traffic challan

फोटो-पत्रिका नेटवर्क

Bihar Traffic Rules: बिहार की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले और पुलिस की गैर-मौजूदगी का फायदा उठाकर मनमर्जी से वाहन चलाने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। राज्य के परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एकअनोखी पहल की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था के तहत बिहार सरकार ने आम नागरिकों को एक ऐसी खास ताकत सौंप दी है, जिसके बाद अब सड़क पर चलने वाला हर आम इंसान ट्रैफिक पुलिस की भूमिका में नजर आएगा। अब अगर कोई आपके सामने नियम तोड़ेगा, तो आप सीधे उस पर कानूनी कार्रवाई करवा सकेंगे।

परिवहन विभाग ने जारी किया स्पेशल नंबर और ई-मेल आईडी

बिहार में ट्रैफिक नियमों का प्रभावी ढंग से पालन हो सके, इसके लिए परिवहन विभाग ने आम जनता को 'सड़क सुरक्षा का संरक्षक' बनाया है। विभाग ने इसके लिए एक व्हाट्सए नंबर 9153971897 और एक ईमेल आईडी commandcontrolecenterbihar@gmail.com जारी किया है, ताकि लोग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से संबंधित लाइव रिपोर्ट सीधे कंट्रोल रूम में भेज सकें। इस नंबर और ईमेल के माध्यम से, राज्य का कोई भी नागरिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है।

कोई भी भेज सकता है फोटो-वीडियो

अक्सर देखा जाता है कि लोग चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस को देखकर तो सीधे हो जाते हैं, लेकिन कैमरे या पुलिस की नजर से दूर होते ही नियमों को ताक पर रख देते हैं। परिवहन विभाग की इस पहल के बाद अब लोगों को पुलिस के पीठ पीछे भी नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई भी नागरिक नियम उल्लंघन का फोटो या वीडियो बनाकर विभाग को भेज सकता है।

इन नियम उल्लंघन की दे सकते हैं सूचना

  • निर्धारित सीमा से अधिक तेज गति से वाहन चलाना (ओवरस्पीडिंग)
  • बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन दौड़ाना
  • कार चलाते समय सुरक्षा के लिए जरूरी सीट बेल्ट का उपयोग न करना
  • मोटरसाइकिल या स्कूटर पर तीन लोगों को बैठाना (ट्रिपल लोडिंग)
  • शॉर्टकट या जल्दबाजी के चक्कर में गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में गाड़ी चलाना
  • ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना या बात करना
  • सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाना (रैश ड्राइविंग)

सत्यापन के बाद भेजा जाएगा चालान

नागरिकों द्वारा भेजे गई फोटो और वीडियो के आधार पर परिवहन विभाग का केंद्रीय कमांड सेंटर संबंधित वाहन के नंबर और मालिक का सत्यापन करेगा। इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीधे वाहन मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन चालान भेजा जाएगा।

शिकायत करने वाले की पहचान रहेगी गुप्त: परिवहन सचिव

आम जनता को इस मुहिम से बेझिझक जोड़ने के लिए विभाग ने सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया है। इस नई पहल को लेकर परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए आम जनता की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आम लोगों द्वारा व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए जो भी शिकायतें, फोटो या वीडियो भेजी जाएगी उनके आधार पर तथ्यों की जांच कर दोषी चालक के विरुद्ध नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में शिकायत करने वाले नागरिक की पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा।

सड़क सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी

परिवहन विभाग का मानना है कि सड़क सुरक्षा किसी एक विभाग या पुलिस की नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। सड़कों पर होने वाले ट्रैफिक उल्लंघन की जानकारी विभाग को देकर आम नागरिक सड़क हादसों को रोकने और असमय जाने वाली मासूम जानों को बचाने में एक बड़ी और जिम्मेदार भूमिका निभा सकते हैं। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे खुद भी सभी यातायात नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करें और 'सुरक्षित बिहार' के निर्माण में अपना बहुमूल्य सहयोग दें।