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शादी के बाद बदल जाता है हिंदू महिला का गोत्र, संपत्ति पर हकदार ससुराल पक्ष: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से जुड़े मामले में अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि नि:संतान दंपति की मौत के बाद संपत्ति पर हक ससुरालवालों का है। जानिए, हिंदू मैरिज एक्ट से जुड़ी ये बातें...

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Supreme Court Nagaland Judge Bail Misuse Case

सुप्रीम कोर्ट - (फोटो: एएनआई)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act) से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि नि:संतान हिंदू विधवा (Childless Hindu widow) की मौत हो जाने के बाद उसकी संपत्ति का मालिकाना हकदार मायके वालों के बजाय ससुरालवाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह में शादी के बाद महिला का गोत्र बदल जाता है। यह परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है।

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