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पश्चिम बंगाल: सुप्रीम कोर्ट से ममता को राहत, पंचायत चुनाव नतीजों से हटाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में हुए पंचायत चुनाव की निर्विरोध जीती गई लगभग 21,000 सीटों पर हुए चुनावों के नतीजे जारी करने का फैसला सुनाया है।

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Mohit sharma

Aug 24, 2018

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पश्चिम बंगाल: सुप्रीम कोर्ट से ममता को राहत, पंचायत चुनाव नतीजों से हटाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में हुए पंचायत चुनाव की निर्विरोध जीती गई लगभग 21,000 सीटों पर हुए चुनावों के नतीजे जारी करने का फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में इन लगभग 21,000 सीटों को लेकर विवाद था लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को नतीजे जारी करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद 34 प्रतिशत सीटों पर अब चुनाव नहीं होंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिन्हें भी चुनाव परिणामों से समस्या है, वह संबंधित कोर्ट में 30 दिनों के भीतर याचिका दायर कर सकता है। कोर्ट ने यह फैसला उस विशेष अवकाश याचिका पर सुनाया जो मई में बंगाल के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दायर की गई थी।

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आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तीन माह पहले हुए पंचायत चुनाव की 20,178 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने बिना लड़े ही चुनाव जीत लिया था। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट फिर से चुनाव कराने का फैसला सुनाती तो यह तृणमूल सरकार के लिए काफी फजीहत वाली स्थिति बन जाती। इसके साथ ही विपक्ष भी राज्य सरकार पर इस बात को लेकर हमलावार हो जाता कि चुनाव के दौरान तृणमूल द्वारा बनाई गई हिंसा और आतंकवादी रणनीति के कारण ही 20 हजार से अधिक सीटों पर नामांकन नहीं किया गया।

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राज्य में चुनाव को लेकर सीपीएम समेत विपक्षी पार्टियों ने कलकत्ता हाईकेार्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। विपक्षी पार्टियों का तर्क था कि तृणमूल की कथित हिंसात्क रणनीति के कारण ही उनके उम्मीदवार नामांकन नहीं भर पाए थे।